NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / बैंक धोखाधड़ी मामला: DFHL के वधावन बंधुओं को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश
    अगली खबर
    बैंक धोखाधड़ी मामला: DFHL के वधावन बंधुओं को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश
    सुप्रीम कोर्ट ने DFHL के कपिल वधावन और उनके भाई की जमानत रद्द कर दी है

    बैंक धोखाधड़ी मामला: DFHL के वधावन बंधुओं को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

    लेखन नवीन
    Jan 24, 2024
    01:17 pm

    क्या है खबर?

    आवास ऋण देने वाली कंपनी DFHL के पूर्व प्रमोटर वधावन बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

    बुधवार को कोर्ट ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को वैधानिक जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

    कोर्ट ने मामले में वधावन बंधुओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देते हुए कहा, "निचली कोर्ट ने गलती की और आरोपत्र दायर होने के बाद आरोपी वैधानिक जमानत नहीं मांग सकते हैं।"

    कोर्ट का आदेश

    कोर्ट ने क्या कहा?

    जस्टिस बेला त्रिवेदी और एससी शर्मा की बेंच ने निचली कोर्ट से वधावन बंधुओं की जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है।

    कोर्ट ने कहा, "हमें ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ निर्धारित समयसीमा में आरोपपत्र दायर किया गया और कथित अपराधों पर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन आरोपियों को धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत इस आधार नहीं दी जा सकती कि अन्य आरोपियों की जांच लंबित है।"

    अपील

    CBI ने की थी आरोपियों की जमानत के खिलाफ अपील

    आरोपियों को ट्रायल के दौरान इस आधार पर संवैधानिक जमानत दी गई कि जांच अवधि के भीतर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किए गए।

    इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की। जां एजेंसी का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच अवधि में आरोपपत्र दाखिल किए गए।

    बता दें कि CBI ने 19 जुलाई, 2023 को वधावन बंधुओं को गिरफ्तार किया था।

    बैंक धोखाधड़ी

    क्या है वधावन बंधुओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला?

    यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने DHFL के पूर्व प्रोमटर वधावन बंधुओं पर 17 बैंकों के समूह से कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

    FIR में कहा गया है कि आरोपियों ने कंपनी में रहते हुए कंसोर्टियम को भारी ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया और इससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

    CBI ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि DFHL के बही-खातों में आरोपियों ने कथित तौर पर हेराफेरी की थी।

    जानकारी

    वधावन बंधुओं के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज है FIR?

    शिकायत के आधार पर वधावन बधुओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, 409, 420, 477A और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस

    दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) के तहत, अगर जांच एजेंसी 90 दिनों के भीतर किसी आपराधिक मामले में जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी वैधानिक जमानत का हकदार है।

    मामले में CBI ने 88वें दिन आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपियों पर धारा 409 (लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत भी मामला दर्ज है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा उम्रकैद है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद बोले पुतिन- युद्ध विराम पर काम करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप
    IPL 2025: SRH ने LSG को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: SRH से हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई LSG, बने ये रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: अभिषेक शर्मा ने LSG के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग

    सुप्रीम कोर्ट

    #NewsBytesExplainer: अनुच्छेद 370 को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम, जानें पूरा विवाद अनुच्छेद 370
    सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता पर सुनाया फैसला, पक्ष-विपक्ष ने दिए थे ये तर्क जम्मू-कश्मीर
    सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को वैध ठहराया, जानें अहम बातें अनुच्छेद 370
    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया जम्मू-कश्मीर
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025