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    सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार, ठिकाने की जानकारी मांगी

    सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार, ठिकाने की जानकारी मांगी
    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 18, 2021, 01:49 pm 1 मिनट में पढ़ें
    सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार, ठिकाने की जानकारी मांगी
    सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार

    कई दिनों से फरार चल रहे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि परमबीर सिंह कहां हैं? बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने वाले सिंह मई से ही लापता हैं और उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। उनके विदेश भागने के भी कयास लगाए जा रहे हैं।

    "ठिकाने की जानकारी मिले बिना कोई सुरक्षा नहीं"

    गुरुवार को सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने उनके वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता दुनिया के किस हिस्से में हैं? इसके जवाब में सिंह के वकील ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वो सामने आ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उनके ठिकाने का पता नहीं चलता, तब तक कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती।

    सोमवार को अगली सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक परमबीर सिंह के ठिकाने की जानकारी मिलने पर ही सुरक्षा और सुनवाई के बारे में विचार किया जा सकता है। इस पर सिंह के वकील ने निर्देश लेने के लिए सोमवार तक का समय मांगा है।

    बुधवार को फरार घोषित किए गए थे परमबीर सिंह

    जबरन वसूली के आरोपों से घिरे हुए परमबीर सिंह के खिलाफ जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें फरार घोषित करने के लिए एक अदालत में याचिका दायर की थी। इसे मंजूर करते हुए अदालत ने बुधवार को उन्हें फरार घोषित कर दिया है और हाजिर होने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। अगर सिंह इस दौरान पेश नहीं होते हैं तो उनकी सपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

    सिंह ने देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप

    मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी मिलने के मामले में गिरफ्तार किए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि देशमुख पुलिसकर्मियों को घर बुलाकर मामलों की जांच को विशेष दिशा में ले जाने को कहते थे।

    जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए सिंह

    इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चांदीवाल आयोग का गठन किया था। आयोग की तरफ से कई समन भेजे जाने के बाद भी सिंह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने वकील के जरिये आयोग को बताया कि उनके पास देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले में कोई सबूत नहीं है। इसी बीच सिंह के खिलाफ ठाणे और मुंबई में जबरन वसूली के मामलों में जांच शुरू हो गई।

    सिंह के खिलाफ जारी हो चुके हैं दो गैर-जमानती वारंट

    जबरन वसूली मामलों में परमबीर सिंह के खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। दूसरी तरफ समन मिलने के बावजूद परमबीर सिंह के पेश न होने के बाद जांच एजेंसियों ने उनकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में उनके रूस तो कई में बेल्जियम भागने की बात कही जा रही है। परमबीर सिंह के मौजूदा ठिकाने के बारे में न तो पुलिस और न ही उनके परिवार को फिलहाल कोई जानकारी है।

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