NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन अयोध्या केस से बर्खास्त
    देश

    मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन अयोध्या केस से बर्खास्त

    मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन अयोध्या केस से बर्खास्त
    लेखन मुकुल तोमर
    Dec 03, 2019, 01:24 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन अयोध्या केस से बर्खास्त

    अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन को केस से बर्खास्त कर दिया गया है। धवन ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा कि वो अब केस या पुनर्विचार याचिकाओं से जुड़े नहीं है। अस्वस्थ होने के कारण उन्हें केस से हटाए जाने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने इन्हें बकवास, दुर्भावनापूर्ण और असत्य बताया।

    धवन ने लिखा, बिना एतराज के स्वीकार की बर्खास्तगी

    अयोध्या विवाद में पूरी काबिलियत के साथ मुस्लिम पार्टियों का पक्ष रखने वाले राजीव धवन ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए केस से बर्खास्त किए जाने की जानकारी दी। इसमें उन्होंने लिखा है, 'जमीयत का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) एजाज मकबूल ने अभी-अभी बाबरी केस से हटा दिया है। बिना एतराज के इस 'बर्खास्तगी' को स्वीकार करने वाला आधिकारिक पत्र भेज दिया है। अब से समीक्षा या केस में शामिल नहीं।'

    अस्वस्थ होने के कारण केस से हटाए जाने के दावों को बताया बकवास

    अपनी दूसरी फेसबुक पोस्ट में धवन ने अस्वस्थ होने के कारण केस से हटाए जाने के दावों को खारिज किया। उन्होंने लिखा है, 'मुझे बताया गया है कि श्री मदनी ने संकेत दिए हैं कि मुझे केस से इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं अस्वस्था था। ये बिल्कुल बकवास है। उन्हें अपने वकील AOR एजाज मकबूल को मुझे बर्खास्त करने का आदेश देने का अधिकार है, जो उन्होंने किया। लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण और असत्य है।'

    पुनर्विचार याचिका में नहीं था राजीव धवन का नाम

    दरअसल, सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मामले में दायर ये पहली पुनर्विचार याचिका है। इस याचिका को वकील एजाज मकबूल के जरिए दायर किया गया था और इसमें राजीव धवन का नाम शामिल नहीं था। इसे लेकर सवाल उठने पर मकबूल ने कहा था कि धवन के उपलब्ध न होने के कारण पुनर्विचार याचिका में उनका नाम नहीं दिया गया।

    मकबूल बोले, उपलब्ध नहीं थे धवन इसलिए नहीं दिया गया उनका नाम

    समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में पूरे मामले पर सफाई देते हुए मकबूल ने कहा, "ये कहना गलत है कि श्री राजीव धवन को उनकी बीमारी के कारण केस से हटाया गया। मुद्दा ये है कि मेरा मुवक्किल (जमीयत उलेमा-ए-हिंद) कल ही मुकदमा दायर करना चाहता था। इसका निपटारा श्री राजीव धवन को ही करना था। मैं याचिका में उनका नाम नहीं दे सका क्योंकि वो उपलब्ध नहीं थे। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।"

    क्या कहा गया है पुनर्विचार याचिका में?

    पुनर्विचार याचिका में केस के मूल विवादी एम सिद्दिकी के कानूनी वारिस और जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना सैय्यद अशाद रशीदी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षों द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें इनाम के समान है और इसके जरिए कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस को वैधता प्रदान कर दी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत फैसले की समीक्षा की मांग की गई है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का आदेश

    9 नवंबर को अयोध्या विवाद में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। वहीं मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया गया था।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    राम मंदिर
    सुप्रीम कोर्ट

    राम मंदिर

    अयोध्या: राम मंदिर में खंभों पर लगाई जाएंगी शास्त्रों की कहानियों के आधार पर बनीं मूर्तियां अयोध्या
    अयोध्या: राम मंदिर में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे होगा 'सूर्य तिलक' उत्तर प्रदेश
    अयोध्या: रामलला का पाकिस्तान समेत 155 देशों से लाए गए जल से अभिषेक, देखें वीडियो उत्तर प्रदेश
    अयोध्या: पाकिस्तान समेत 155 देशों से लाए गए जल से रामलला का अभिषेक करेंगे योगी आदित्यनाथ अयोध्या

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने के लिए याचिका दाखिल केंद्र सरकार
    दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार  दिल्ली
    दिल्ली: केंद्र ने अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी, AAP का पलटवार केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिली कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023