
दिल्ली में लागू हुआ ऑड-ईवन, नियम तोड़ने पर जुर्माने समेत जानें बड़ी बातें
क्या है खबर?
प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन नियम लागू हो गया है।
इसके तहत ऑड तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख को ईवन नंबर की गाड़ियां चल सकेंगी।
सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को चलाने की इजाजत होगी, जिनके नंबर 0,2,4,6,8 से समाप्त होते हैं।
यह फॉर्मूला रोजाना सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक लागू रहेगा।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
अनुमान
सड़कों से दूर रहेंगी लगभग 12 लाख गाड़ियां
दिल्ली में यह तीसरी बार है जब यह फॉर्मूला लागू हुआ है। सबसे पहले इसे 2016 में लागू किया गया था।
इस बार सोमवार से शुरू हुई स्कीम रविवार को छोड़कर 15 नवंबर तक जारी रहेगी।
अलग-अलग अध्ययनों में पता चला है कि वाहनों से होने वाला धुआं दिल्ली के प्रदूषण में 20-30 फीसदी तक जिम्मेदार है।
सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस फॉर्मूले के तहत रोजाना लगभग 12 लाख गाड़ियां सड़क से दूर रहेंगी।
ट्विटर पोस्ट
केजरीवाल ने की नियमों के पालन की अपील
नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से Odd Even शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की साँसों के लिए Odd Even का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें। इस से दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 4, 2019
दिल्ली फिर कर दिखायेगी
ऑड-ईवन
किन गाड़ियों पर लागू होगा यह फॉर्मूला?
यह फॉर्मूला हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली सभी निजी कारों और दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा।
केवल CNG से चलने वाले कमर्शियल वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, बस, टेम्पो और ग्रामीण सेवा पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा और वो आम दिनों की तरह सड़कों पर दौड़ सकते हैं।
इस स्कीम के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के दूसरे मंत्री भी आएंगे।
ट्विटर पोस्ट
नियम नहीं मानने वाले ड्राइवरों पर लगाया जा रहा जुर्माना
Delhi: Traffic Police fines a driver for using an odd numbered vehicle, near ITO. The driver of the vehicle says,"I live in Noida, I had come for some work last night, I was not aware of the fact that Odd-Even scheme is coming into effect from today." pic.twitter.com/Uxa9qmlp6v
— ANI (@ANI) November 4, 2019
छूट
किन वाहनों की मिलेगी छूट?
दोपहिया, कमर्शियल वाहन, महिलाओं द्वारा चलाई जा रही कार, अगर किसी कार में सभी यात्री महिलाएं हैं, दिव्यांग लोगों को ले जा रही कार और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे वाहनों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा।
बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहे या उन्हें स्कूल से लेने जा रहे अभिभावकों की कार को 'भरोसे' के आधार पर इस फॉर्मूले से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
ट्विटर पोस्ट
साइकिल से अपने कार्यालय जाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, leaves for his office on a bicycle, from his residence in Delhi. #OddEven pic.twitter.com/GO8gNihf11
— ANI (@ANI) November 4, 2019
जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना?
इस बार नियमों के उल्लंघन पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नियम तोड़ने वाले लोगों पर 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि, एक व्यक्ति पर एक दिन में एक बार ही जुर्माना लगाया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार ने 5,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर और नियम तोड़ने वाले लोगों की फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स की 20 टीमों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तैनात किया है।