दिल्ली-NCR: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दफ्तरों को सलाह, कर्मचारियों को घर से काम करने दें
क्या है खबर?
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने और प्रदूषण बढ़ने के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR में निजी और सरकारी दफ्तरों को कर्मचारियों को घर से काम देने की सलाह दी है।
बोर्ड ने लोगों को काम पर आने-जाने के लिए कारपूल का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है।
इससे पहले कल दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू करने की घोषणा की थी।
सिफारिशें
स्कूलों को बच्चों को अपनी तरफ से यातायात प्रदान करने की सलाह
CPCB के नेतृत्व वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) टास्क फोर्स ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ एक बैठक की जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चर्चा की गई।
बैठक के बाद सर्दियों के मौसम के लिए ये सिफारिशें जारी की गईं।
CPCB ने स्कूलों को बच्चों को अपनी तरफ से यातायात प्रदान करने को भी कहा है ताकि स्कूलों के बाहर निजी वाहनों का जमावड़ा न हो।
जानकारी
इन जगहों पर भेजी जाएगी सिफारिशें
इन सिफारिशों को दिल्ली के अलावा गुरूग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद भी भेजा जाएगा। CPCB के सदस्य सचिव प्रशांत गर्गवा ने कहा, "ये सिफारिशें सुझाव की तरह हैं, लेकिन इन पर जनता की तरफ से सहयोग वायु गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मददगार सिद्ध होगा।"
दिल्ली प्रदूषण
सर्दियों में बढ़ जाती है दिल्ली में प्रदूषण की समस्या
बता दें कि सर्दियों के महीनों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बेहद बढ़ जाती है।
कम तापमान की वजह से प्रदूषक तत्व हवा में जम जाते हैं और धुंध जैसे लगते हैं।
दिवाली जैसे त्योहारों से लेकर पड़ोसी राज्यों के किसानों के पराली जलाने जैसे कई कारणों की वजह से सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
इस दौरान प्रदूषक PM2.5 तत्वों की संख्या बढ़ जाती है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।
ऑड-ईवन नियम
प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए 4 नवंबर से होगा ऑड-ईवन शुरू
इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए सरकारें और प्रशासन कई कदम उठाते हैं जिनमें से एक दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन नियम है।
2016 में पहली बार लागू किए गए इस नियम को इस साल 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरूवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि महिलाओं, दोपहिया वाहनों और स्कूल के बच्चों को ले जा रहे वाहनों को इस नियम से छूट दी जाएगी।
घोषणा
केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर भी लागू होगा नियम
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सभा और लोकसभा में नेता विपक्ष और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों को ऑड-ईवन नियम से छूट दी गई है।
वहीं खुद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के सारे मंत्री इसके दायरे में होंगे।
केजरीवाल ने बताया कि सभी गैर-परिवहन चौपहिया और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ये नियम लागू होगा।