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    LPG सिलेंडर ख़ुद से घर लाने पर एजेंसी आपको देगी पैसे, जानें क्या है नियम

    LPG सिलेंडर ख़ुद से घर लाने पर एजेंसी आपको देगी पैसे, जानें क्या है नियम

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jul 26, 2019
    09:00 pm

    क्या है खबर?

    आज के इस आधुनिक युग में लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है।

    हालाँकि, भले ही काफ़ी लोग आज गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे संबंधित कई नियम हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं।

    एक ऐसा ही नियम है कि अगर आप ख़ुद एजेंसी जाकर गैस सिलेंडर लाते हैं, तो इसके बदले आपको एजेंसी 19.5 रुपये प्रति सिलेंडर देगी।

    आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

    जानकारी

    होम डिलीवरी न मिलने पर सिलेंडर लेने के लिए जाना होता है एजेंसी के गोडाउन

    दरअसल, जब कोई गैस एजेंसी सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं देती है, तो उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के गोडाउन जाना पड़ता है। ऐसे में जो डिलीवरी का ख़र्च होता है, वह उपभोक्ता एजेंसी से वापस ले सकते हैं।

    हक़

    आप डिलीवरी चार्ज का पैसा वापस पाने के हैं हक़दार

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए कोई गैस एजेंसी वाला आपको मना भी नहीं करेगा।

    ख़ुद से गैस सिलेंडर घर लाने पर आप प्रति सिलेंडर 19.5 रुपये वापस पाने के हक़दार होते हैं, क्योंकि यह पैसे डिलीवरी चार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं से लिए जाते हैं।

    सभी कंपनियों के सिलेंडर की डिलीवरी का यही चार्ज होता है। हालाँकि, पहले डिलीवरी चार्ज 15 रुपये प्रति सिलेंडर था, जिसे अब बढ़ाकर 19.5 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है।

    जानकारी

    पैसे न मिलने पर कर सकते हैं शिकायत

    हालाँकि, अगर कोई भी एजेंसी वाला आपको यह पैसे देने से इनकार करे, तो आप टोल फ़्री नंबर 1800-2333-555 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा गैस रेगुलेटर से संबंधित भी कुछ अन्य नियम हैं, आइए जानें।

    नियम 1

    लीक होने पर मुफ़्त में बदला जाता है रेगुलेटर

    अगर आपके सिलेंडर का रेगुलेटर कहीं से लीक कर रहा है, तो आप उसे एजेंसी जाकर मुफ़्त में ही बदलवा सकते हैं।

    हालाँकि, इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए।

    रेगुलेटर बदलवाने के लिए उसे एजेंसी लेकर जाएँ। वहाँ सब्सक्रिप्शन वाउचर और रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा। दोनों का नंबर मिलने के बाद उसे बदल दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई पैसे भी नहीं देने होंगे।

    नियम 2

    ख़राब या चोरी होने पर मिलता है नया रेगुलेटर

    अगर आपका रेगुलेटर किसी वजह से ख़राब हो गया है, तो भी आप उसे एजेंसी जाकर बदल सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए आपको 150 रुपये जमा करने होंगे।

    इसके अलावा अगर आपके सिलेंडर का रेगुलेटर चोरी हो जाता है, तो आपको एजेंसी नया रेगुलेटर देगी। नया रेगुलेटर लेने के लिए आपको पहले चोरी हुए रेगुलेटर की FIR दर्ज करवानी होगी।

    इसके बाद आप उस FIR कॉपी के साथ 250 रुपये जमा करके नया रेगुलेटर पा सकते हैं।

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