आधार और पैन में नाम अलग-अलग है, तो यहाँ जानें उसे कैसे अपडेट करें
अगर आपका पैन कार्ड 31 अगस्त तक आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता है, तो वह डीऐक्टिवेट हो सकता है। लिंकेज की सुविधा के लिए दोनों दस्तावेज़ों में एक समान जनसांख्यिकी विवरण होना आवश्यक है। इसलिए, यदि आपके पैन और आधार में नाम अलग-अलग हैं, तो आपको दोनों को लिंक करने से पहले उनमें से एक को अपडेट करना होगा। यहाँ विस्तार से जानिए आधार और पैन में कैसे अपडेट कर सकते हैं।
आधार कार्ड में कैसे बदलें/अपडेट करें नाम
आधार कार्ड में अपना नाम बदलने या अपडेट करने के लिए आपको नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। आपको वहाँ एक आधार अपडेट/सुधार फ़ॉर्म भरना होगा और सही नाम के साथ अपना विवरण दर्ज करके उसी को जमा करना होगा। आपको फ़ॉर्म में अपने सही नाम के साथ एक सहायक दस्तावेज़ भी संलग्न करना होगा। इसके साथ ही आपको शुल्क के तौर पर 25 रुपये का भुगतान भी करना होगा।
पैन कार्ड में कैसे बदलें/अपडेट करें अपना नाम
अपने पैन कार्ड में नाम को सही/अपडेट करने के लिए अलग से NSDL पोर्टल के ऑनलाइन पैन ऐप्लिकेशन पेज पर जाएँ। इसके बाद 'Application Type' के अंतर्गत 'Correction in Existing PAN' विकल्प का चुनाव करें। आगे 'Category Type' चुनें और अपने अपडेटेड/सही नाम के साथ सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और साथ में एक प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब आवश्यक राशि का भुगतान करें और आपका काम पूरा हो गया।
अब पैन की जगह कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को विनिमेय बना दिया है। इसका मतलब है कि अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पैन कार्ड की बजाय अपने आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आधार का इस्तेमाल अन्य सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन देना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए सोना बेचना/ख़रीदना, संपत्ति बेचने और ख़रीदने के लिए।
आधार से लिंक न होने पर पैन हो जाएगा डीऐक्टिवेट
ख़बरों के अनुसार, सरकार उन सभी पैन कार्डों को अस्थायी रूप से अमान्य करने की योजना बना रही है, जो 31 अगस्त, 2019 तक आधार से लिंक नहीं है। इस क़दम के पीछे की सोच यह है कि सरकार का मानना है कि अगर इतने विस्तार के बाद भी आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं हुआ है, तो इसकी सत्यता संदिग्ध है। सीधे शब्दों में कहा जाए, तो सरकार को संदेह है कि आपका पैन नक़ली हो सकता है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया
अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। अब आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप पहली बार यह वेबसाइट खोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'Register Yourself' पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पैन की जानकारी के साथ अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर OTP वेरिफ़िकेशन के बाद पासवर्ड बना लें।
इन आसान तरीकों से आपका पैन, आधार से हो जाएगा लिंक
अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो 'Login Here' पर क्लिक करें। यूज़र आईडी की जगह अपना पैन नंबर डालें और पासवर्ड एवं कैप्चा कोड डालकर 'Login' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आधार नंबर से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अपना आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालें और 'Link Now' पर क्लिक करें। आपका पैन अब आधार से लिंक हो गया है।
पॉप-अप विंडो न दिखने पर करें यह
पॉप-अप विंडो न दिखने पर घबराएँ नहीं। अब भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिख रहे मेन्यू की सेटिंग्स में जाएँ और 'Link Aadhaar' वाला विकल्प चुनें। वहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेव कर दे।
आधार को लेकर लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है। हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।