यहाँ जानिए अपने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया
कई सारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ा होने की वजह से आधार कार्ड आपके द्वारा धारण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है। इसके साथ ही यह पहचान का भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है और यह कभी भी एवं कहीं भी काम आ सकता है। अगर आप अपने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आज हम आपको यहाँ ऑनलाइन आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया बताएँगे।
क्यों आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस
एक भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस एक राज्य में जारी किया जाता है, लेकिन अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से मान्य होता है। इस तरह एक नागरिक के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जबकि कई मामलों में कुछ लोगों को अनेकों ड्राइविंग लाइसेंस रखते हुए पकड़ गया है। ऐसा न हो, इस वजह से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ें
ड्राइविंग लाइसेंस प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से जारी किया जाता है, इसलिए इसे आधार से जोड़ने की ऑनलाइन विधि भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। हालाँकि, यहाँ आधार से ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने के कुछ सामान्य चरण दिए हुए हैं। 1) सबसे पहले अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लॉग-इन करें। 2) अब 'Link Aadhaar' विकल्प का चुनाव करें। 3) इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'Driving License' चुनें।
अंतिम चरण
4) इसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और 'Get Details' विकल्प पर क्लिक करें। 5) इतना करते ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। 6) अब आप दिए गए स्थान में अपना 12 अंकों का आधार नंबर और UIDAI-पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें। 7) प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण मैसेज मिलेगा।
आधार को लेकर आम लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है। हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।