
दिल्ली में अब सावर्जनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने पर सख्ती, लेनी होगी अनुमति
क्या है खबर?
दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। यह आदेश दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जारी किया है।
पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि रात के समय लाउडस्पीकर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र, संगीत यंत्र या ध्वनि प्रवर्धक का उपयोग नहीं किया जाएगा और दिन के लिए अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, बंद परिसरों जैसे ऑडिटोरियम, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हॉल और बैंक्वेट हॉल या सार्वजनिक आपातकालीन स्थिति में इसे तय मानकानुसार बजाया जा सकता है।
आदेश
टेंट हाउस से लाउडस्पीकर किराए पर लेने पर भी अनुमति जरूरी
पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। टेंट हाउस से अगर किराए का लाउडस्पीकर लेते हैं, तो भी अनुमति जरूरी है।
पुलिस ने कहा कि टेंट और जेनरेटर आपूर्तिकर्ताओं तब तक ग्राहकों को कोई भी उपकरण दें, जब तक ग्राहक के पास स्थानीय पुलिस से लिखित अनुमति न हो।
मामले में पुलिस उपायुक्तों (DCP) को कार्रवाई को कहा गया है।
नियम
लाउडस्पीकर बजाने का ये है नियम
आदेश के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात 10 से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल सीमा तक ध्वनि कर सकते हैं।
आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, प्रतिबंधित क्षेत्रों में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तक शोर कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर आवाज 10 डेसिबल या 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
दंड
कितना देना होगा जुर्माना
लाउडस्पीकर के अनुचित उपयोग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उपकरण जब्त किया जाएगा।
डीजल जनरेटर सेट लगाने पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा, जो अलग-अलग क्षमता के अनुसार हैं।
शादियों या रैलियों में शोर करने पर आवासीय क्षेत्र में 10,000 रुपये और प्रतिबंधित क्षेत्र में 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों से तात्पर्य जहां ध्वनि प्रदूषण की मनाही होती है।
यह आदेश दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगा।