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    बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया चंदा कोचर की रिहाई का आदेश, कहा- गैरकानूनी थी गिरफ्तारी

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया चंदा कोचर की रिहाई का आदेश, कहा- गैरकानूनी थी गिरफ्तारी
    लेखन नवीन
    Jan 09, 2023, 12:48 pm 1 मिनट में पढ़ें
    बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया चंदा कोचर की रिहाई का आदेश, कहा- गैरकानूनी थी गिरफ्तारी
    चंदा कोचर और उनके पति को लोन फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया था

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन दोनों की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। चंदा और उनके पति दीपक पर वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को दिए गए लोन में कथित धोखाधड़ी और अनियमितता के आरोप लगे हैं।

    हाई कोर्ट ने क्या कहा?

    पिछले साल 23 दिसंबर को मामले में CBI ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा (17A) के तहत जांच के लिए मंजूरी अनिवार्य होती है और CBI ने केंद्र सरकार से इस तरह की कोई मंजूरी नहीं ली है। इसी धारा का हवाला देते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया।

    क्या था मामला?

    ये पूरा मामला पुराना लोन न चुकाने पर भी ICICI बैंक के वीडियोकॉन समूह को लोन देते रहने से संबंधित है। ICICI बैंक ने 2010 से 2012 के बीच समूह को कुल 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था। आरोप है कि पुराने लोन न चुकाने और उनके नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) में बदलने के बावजूद वीडियोकॉन समूह को बार-बार लोन दिया गया। CBI ने मामले में बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम, RBI गाइडलाइंस और क्रेडिट पॉलिसी के उल्लंघन का दावा किया है।

    इस मामले में कोचर दंपति पर क्या आरोप हैं?

    आरोप है कि लोन जारी होने के समय ICICI बैंक की CEO रहीं चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन समूह को ये लोन दिए। इसके बदले में वेणुगोपाल धूत के मालिकाना हक वाली कंपनी मेसर्स सुप्रीम एनर्जी ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की न्यू पावर रिन्यूएबल्स कंपनी में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया। 2020 में मामले में चंदा और उनके परिवार की 78 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है।

    2016 में सामने आया था मामला

    अरविंद गुप्ता नामक वीडियोकॉन के एक निवेशक के 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद ये मामला प्रकाश में आया था। 2018 में आई एक मीडिया रिपोर्ट में भी इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद ICICI बैंक ने अपने स्तर पर जांच की और चंदा कोचर को दोषी पाया। अक्टूबर, 2018 में कोचर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं अप्रैल, 2019 में CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली।

    न्यूजबाइट्स प्लस

    चंदा कोचर पेशे से एक बैंकर हैं और 2009 में उन्हें ICICI बैंक का CEO बनाया गया था। यह किसी भारतीय महिला के लिए बैंकिंग सेक्टर में अभूतपूर्व उपलब्धि थी। टाइम्स पत्रिका ने भी चंदा कोचर को विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। एक समय वह देश के टॉप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स में शुमार थीं। 2011 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित भी किया था।

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