पासपोर्ट बनवाने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
क्या है खबर?
पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो वैश्विक स्तर पर आपकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि करता है। इसके बिना वीजा प्राप्त करना और विदेश में आपातकालीन सुरक्षा पाना मुश्किल होता है।
भारत में पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पासपोर्ट सेवा कार्यालय के समक्ष और पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है।
आइए जानते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
दस्तावेज
पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या हैं जरूरी दस्तावेज?
भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे सुव्यवस्थित किया है, जिससे यह उन लोगों के लिए सुलभ हो गया है जिनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं।
जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण और पासपोर्ट-साइज फोटो शामिल हैं। पहचान प्रमाण के तौर पर वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज स्वीकार्य हैं। पते के प्रमाण में बिजली, पानी, गैस बिल और बैंक स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं।
अन्य
अन्य दस्तावेज
जन्म तिथि का प्रमाण जमा करना भी आवश्यक है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हो सकता है। इसके साथ ही, फोटोग्राफिक पहचान के लिए आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर ID स्वीकार्य हैं।
पासपोर्ट आवेदन के साथ 2 हाल ही की पासपोर्ट-साइज फोटो भी जमा करनी होती है। यदि आपके पास पुराना पासपोर्ट है और आप इसे फिर से जारी करवाना चाहते हैं, तो पुराना पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा।
नाबालिगों
नाबालिगों के लिए जरूरी दस्तावेज
नाबालिग (18 साल से कम) के पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता की नागरिकता का प्रमाण, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और एनेक्सेशन 'D' जरूरी होते हैं। 15-18 साल के बच्चों के लिए एनेक्सेशन 'C' की जरूरत होती है।
पासपोर्ट दोबारा बनवाने के लिए पुराना पासपोर्ट, पते और जन्म का प्रमाण, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसे फिर से जारी कराने के कारणों में पासपोर्ट की समय सीमा खत्म होना और अन्य शामिल है।