मृतक का ATM कार्ड इस्तेमाल करने पर हो सकती है सजा, जानिए पैसा निकालने का नियम
अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके बैंक अकाउंट से कैसे पैसा निकालें? ऐसा कई मामले देश में हुए हैं, जहां खाताधारक की मृत्यु के बाद रिश्तेदार, घरवाले या दोस्त ने ATM के जरिए पैसे निकाले हैं। ऐसा करने वाले संभल जाएं, क्योंकि इससे आपको जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि मृतक के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के नियम क्या हैं।
क्या कहता है नियम?
बैंक के नियमों के मुताबिक, किसी भी शख्स की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से किसी और को सीधा पैसा नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करना गैरकानूनी होता है, जिस पर आपको सजा भी हो सकती है। मृतक के बाद उसके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको बैंक की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए आपको बैंक में सूचित करना पड़ेगा कि खाताधारक की मृत्यु हो गई है।
इस तरह निकाल सकते हैं पैसा
बैंक में खाता खुलवाने के दौरान खाताधारक को नॉमिनी का नाम देना पड़ता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसों का रखवाला नॉमिनी होगा। बैंक या ATM से पैसा निकालने के लिए नॉमिनी को बैंक जाना होता है, इसके बाद ही नॉमिनी उस पैसे पर क्लेम कर सकता है। इसके लिए बैंक में एक फॉर्म भरना होता है, जो पैसे निकालने के दौरान काम आता है।
पैसा निकालने के दौरान इन दस्तावेजों की पडे़गी जरूरत
खाताधारक की मृत्यु के बाद अगर आप पैसों के क्लेम करने जा रहे हैं तो कुछ दस्तावेजों को तैयार कर लें। इनकी मदद से क्लेम करने में आसानी होगी। मृतक की बैंक पासबुक अकाउंट की टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) ATM कार्ड चेक बुक मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र इसके अलावा जो शख्स क्लेम करने जा रहा है, उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज बैंक में देने होंगे।
अगर नॉमिनी नहीं हुआ तो क्या करें?
नॉमिनी की मृत्यु या नाम न होने की स्थिति में मृतक के उत्तराधिकारी उसके बैंक अकाउंट पर अपना दावा ठोक सकते हैं। इसके लिए उत्तराधिकारी को अपना प्रमाणपत्र और पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही बैंक क्लेम के दावे को स्वीकार कर सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद उत्तराधिकारी को क्लेम का पूरा पैसा मिल जाएगा और बैंक की तरफ से मृतक का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर सभी को अपने दस्तावेज देने होंगे।