बजट: टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, 2 करोड़ से ऊपर आय पर लगेगा अधिक सरचार्ज

मोदी सरकार के बजट में टैक्स दरों में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। कम आय वाले लोगों पर पुरानी दरों से ही टैक्स लगेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके भरपाई के लिए बड़े अमीरों पर अधिक सरचार्ज लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब सालाना 2-5 करोड़ रुपये कमाने वालों पर 3 प्रतिशत सरचार्ज और 5 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 7 फीसदी सरचार्ज लगेगा।
टैक्स पर बात करने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने टैक्स देने वाले लोगों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बताया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के कदमों की वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 78 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और ये पिछले पांच सालों में कर संग्रहण 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है और यह लगातार बढ़ रहा है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Direct tax collection increased by 78%; Tax collection rose from 6.38 lakh crore rupees in 2013-14 to 11.37 lakh crore rupees in 2018 pic.twitter.com/IP036NCXcc
— ANI (@ANI) July 5, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान ऐलान किया कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। देश की 99 फीसदी कंपनियां इस दायरे में आएंगी। ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्टअप्स को ऐंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी उनकी स्क्रूटनी नहीं करेगा।
सीतारमण ने ऐलान किया कि अगर कोई बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2 प्रतिशत TDS लगेगा। उन्होंने कहा कि GST लागू करने से शुरुआत में कुछ समस्याएं आईं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया गया और GST की दरों में सुधार किया गया। ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से भी कोई एक होने पर लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा आयात पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 2 फीसदी का इजाफा किया गया है। वहीं ईंधन पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। इससे ईंधन और सोना महंगा होगा। सोने पर शुल्क 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा।