RBI की मास्टरकार्ड पर कार्रवाई, 22 जुलाई से नए ग्राहकों को कार्ड जारी करने पर रोक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पेमेंट सिस्टम से संबंधित संपूर्ण डाटा भारत में स्थित सिस्टम में स्टोर नहीं करने को लेकर बुधवार को मास्टर कार्ड एशिया/पेसीफिक लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने मास्टरकार्ड को आगामी 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क (क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड) में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, मौजूदा ग्राहकों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा।
इंडिया टुडे के अनुसार, RBI ने 6 अप्रैल, 2018 को एक आदेश जारी कर सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को छह महीने में उनकी भुगतान व्यवस्था से जुड़ा पूरा डाटा को भारत में स्थित सिस्टम में ही स्टोर करना होगा। इसके अलावा उन्हें इसकी अनुपालन रिपोर्ट RBI को सौंपनी होगी और CERT-IN के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा बोर्ड से सत्यापित एक ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके बाद भी मास्टरकार्ड एशिया ने इस आदेश की पालना नहीं की।
RBI ने मामले में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 17 के तहत मास्टरकार्ड के खिलाफ सुपरवाइजरी कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई से उसके द्वारा नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। RBI ने कहा, "काफी समय दिए जाने के बावजूद मास्टरकार्ड को स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है। ऐसे में 22 जुलाई से वह अपने कार्ड नेटवर्क में नए ग्राहक शामिल नहीं कर पाएगा।"
RBI ने स्पष्ट किया यह आदेश मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा और वह पहले की तरह इसका उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह मास्टरकार्ड को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए भी सूचना देगा। बता दें कि मास्टरकार्ड को PSS एक्ट के तहत देश में पेमेंट कार्ड नेटवर्क का संचालन करने के लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तौर पर मंजूरी दी गई है।
बता दें कि RBI इससे पहले अप्रैल में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी कार्रवाई कर चुका है। RBI ने 1 मई, 2021 से उस पर अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाई थी। इस कार्रवाई के पीछे भी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा का पालन नहीं करने का हवाला दिया गया था। हालांकि, इस आदेश का मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ा है।