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आयकर नियमों में 1 अप्रैल से नहीं हो रहा कोई बदलाव, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई
आयकर नियमों में बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है

आयकर नियमों में 1 अप्रैल से नहीं हो रहा कोई बदलाव, वित्त मंत्रालय ने दी सफाई

Apr 01, 2024
10:30 am

क्या है खबर?

वित्त मंत्रालय ने नए टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल से बदलाव की अफवाहों पर स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल से आयकर नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। वित्त मंत्रालय की यह सफाई ऐसे समय आई है, जब सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से नए टैक्स रिजीम में बदलाव होने जा रहा है। अब मंत्रालय ने इस पर विस्तृत जवाब जारी कर सफाई दी है।

नियम

डिफॉल्ट के तौर पर लागू है नया टैक्स रिजीम

मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि आयकर नियमों में 1 अप्रैल से कोई भी नया बदलाव नहीं हो रहा है। नए टैक्स रिजीम को वित्त अधिनियम 2023 के सेक्शन 115BAC(1A) के तहत लाया गया था। यह 2023-24 से डिफॉल्ट रिजीम के तौर पर माना जा रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि पुराने टैक्स रिजीम की तुलना में नए टैक्स रिजीम में कर की दरें कम हैं और इसमें करदाताओं को ज्यादा राहत दी जाती है।

विकल्प

करदाताओं के पास है चुनने का विकल्प

मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि भले ही नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट के तौर पर लागू है, लेकिन करदाता अभी भी अपनी सुविधा के अनुसार नए और पुराने में से कोई भी रिजीम चुन सकते हैं। अगर कोई नए रिजीम से पुराने में जाना चाहता है तो असेसमेंट ईयर 2024-24 की फाइलिंग तक ऐसा कर सकता है। अगर किसी करदाता को किसी व्यापार से आय नहीं हो रही तो वह हर साल अपना रिजीम बदल सकता है।