
31 मार्च आखिरी मौका: आज नहीं किए ITR से जुड़े ये काम तो होगा नुकसान
क्या है खबर?
आज (31 मार्च) वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है।
आयकर बचत योजनाओं में जिन करदाताओं ने अब तक निवेश नहीं किया है या अपने कर दायित्वों को पूरा नहीं किया, उन्हें आज ही यह कार्य निपटा लेना चाहिए।
सही समय पर कर रिटर्न की तैयारी न करने से अतिरिक्त कर देयता, ब्याज दंड और टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी हो सकती है। करदाताओं को आज ही आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि ITR सीजन 2025 में परेशानी से बचा जा सके।
निवेश
आज ही कर-बचत निवेश करें
अगर आपने पुरानी कर व्यवस्था को अपनाया है, तो धारा 80C, 80D और 80G के तहत मिलने वाली कटौती के लिए आज अंतिम मौका है।
PPF, ELSS, LIC, टर्म डिपॉजिट, NPS जैसी योजनाओं में आज ही निवेश करें, वरना इस वर्ष इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और दान पर कटौती भी आज ही सुनिश्चित करनी होगी। 31 मार्च के बाद इनका कर लाभ अगले वर्ष के लिए मान्य नहीं रहेगा।
प्रमाण पत्र
कटौती प्रमाण पत्र नियोक्ता को आज ही सौंपें
आयकर विभाग के अनुसार, वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने PPF, LIC, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, गृह ऋण ब्याज भुगतान से जुड़े प्रमाण पत्र आज ही नियोक्ता को सौंपने होंगे।
ऐसा न करने पर उनका TDS अधिक कट सकता है, जिससे रिफंड लेने की प्रक्रिया जटिल और लंबी हो जाएगी।
अगर आपने अभी तक कोई कटौती प्रमाण जमा नहीं किया है, तो आज ही इसे पूरा करें ताकि सही TDS समायोजन हो सके।
TDS
TDS और अग्रिम कर का करें भुगतान
जिनकी कर देयता 10,000 रुपये से अधिक है, वे अग्रिम कर का भुगतान आज ही करें।
देर करने पर धारा 234B और 234C के तहत अतिरिक्त ब्याज दंड देना होगा। इसके साथ ही, TDS कटौती को फॉर्म 26AS, AIS और TIS से मिलान करें।
अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है, तो आज ही संबंधित पक्ष से संपर्क करें, ताकि ITR फाइलिंग के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ का समायोजन
अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश किया है, तो आज ही अपने पूंजीगत लाभ का आकलन भी जरुर करें।
यदि आपको घाटा हुआ है, तो इसे भविष्य के लाभ के खिलाफ समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाने का आज अंतिम मौका है।
सही कर नियोजन से आप अपनी कर देयता कम कर सकते हैं और ITR दाखिल करने की प्रक्रिया को और भी आसान बना सकते हैं।