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31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या होगा नुकसान 
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या होगा नुकसान 

Jul 06, 2024
04:45 pm

क्या है खबर?

करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर साल जरूरी होता है। 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसे दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे में कई बार लोग आवश्यक जानकारी जुटाने या किसी अन्य कारण की वजह से समय पर ITR भरने से चूक जाते हैं। इसके कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइये जानते हैं समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं।

जुर्माना 

देना होगा विलंब शुल्क और ब्याज

जानकारों की मानें तो ITR भरने की समय सीमा चूकने पर बकाया कर राशि पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है। आपको 31 जुलाई के बाद से 1 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आप नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क भी देना होगा। यह 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए 1,000 रुपये और इससे अधिक आय पर 5,000 रुपये देना पड़ेगा।

रिर्टन 

टैक्स रिर्टन मिलने में भी होगी देरी 

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपको कई स्रोतों से आय प्राप्त हुई होगी और कर कानूनों के अनुसार भुगतानकर्ता द्वारा स्रोत पर टैक्स काटा गया होगा। यदि आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं, तो जल्दी ITR दाखिल करने से आपको रिफंड तुरंत प्राप्त हो जाएगा। डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर म्यूचुअल फंड, F&O और स्टॉक्स के घाटे (हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर) को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।