
पासपोर्ट कराना है रिन्यूअल? यहां जानिए क्या है नियम और तरीका
क्या है खबर?
पासपोर्ट किसी भी देश के नागरिक के लिए उसका सबसे बड़ा पहचान पत्र होता है।
भारतीय पासपोर्ट भी ऐसा ही दस्तावेज है, जो विदेश यात्रा के साथ-साथ पहचान पत्र की तरह भी काम आता है। भारत में पासपोर्ट बनने के बाद इसकी वैधता आमतौर पर 10 साल होती है।
इसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन नियमों का पालन करना होता है।
दस्तावेज
पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज
पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है।
इनमें सबसे जरुरी पुराना पासपोर्ट, उसकी सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (पहला और अंतिम पेज), एड्रेस प्रूफ (जैसे आधार, वोटर आईडी, बिजली बिल) और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है।
अगर नाम, पता या अन्य जानकारी में बदलाव हो, तो उसके समर्थन में उचित दस्तावेज भी देने होंगे। दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए ताकि आवेदन अस्वीकार न हो।
प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
रिन्यूअल के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (www.passportindia.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
लॉगिन के बाद 'अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट/री-इशू ऑफ पासपोर्ट' विकल्प को चुनें। आवश्यक जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें।
इसके बाद, अपॉइंटमेंट बुक करें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर तय तारीख को जाएं। फीस ऑनलाइन या चालान के जरिए जमा की जा सकती है। आवेदन पूरा होने पर एक रिसीट मिलती है।
प्रक्रिया
PSK पर अपॉइंटमेंट और वेरिफिकेशन
अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पहुंचें और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ ले जाएं।
वहां, आपकी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और दस्तावेजों की जांच होगी। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
इसके बाद, जरूरी हो तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर नया पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है। समय पर आवेदन करना बेहतर होता है, ताकि यात्रा में बाधा न आए।