
पैन कार्ड हो गया है निष्क्रिय? जानिए वजह और कैसे करें दोबारा सक्रिय
क्या है खबर?
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया हो। निष्क्रिय पैन होने पर आप बैंक, निवेश या आयकर से जुड़े कई जरूरी काम नहीं कर सकते। यह नंबर सिस्टम में तो रहता है, लेकिन जब तक आप इसे दोबारा सक्रिय नहीं करते, तब तक यह किसी भी काम का नहीं होता।
असर
निष्क्रिय पैन का क्या असर होता है?
अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको 20 प्रतिशत की दर से TDS देना पड़ सकता है, जो आम तौर पर कम होता है। आप आयकर रिटर्न नहीं भर सकते, टैक्स रिफंड नहीं ले सकते और नया बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं खोल सकते। कई बार आपका मौजूदा निवेश या बैंक सेवाएं भी रोक दी जाती हैं। ये परेशानियां तब तक बनी रहती हैं जब तक आप पैन दोबारा सक्रिय नहीं करा लेते।
तरीका
पैन को दोबारा सक्रिय कैसे करें?
पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको सबसे पहले उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आपने पहले लिंक नहीं किया है, तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क भरना होगा। यह प्रक्रिया आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है। लिंकिंग के बाद पैन करीब 30 दिनों के भीतर दोबारा सक्रिय हो जाता है। आप इसकी स्थिति वेबसाइट पर 'लर्न पैन' टूल से देख सकते हैं।
अन्य
क्या पैन के बिना अन्य पहचान पत्र चलेंगे?
पहचान के लिए आप आधार, पासपोर्ट या वोटर ID दिखा सकते हैं, लेकिन टैक्स, निवेश या बैंक से जुड़े किसी भी लेन-देन के लिए पैन ही जरूरी होता है। जब तक पैन सक्रिय नहीं होता, तब तक आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। यानी सिर्फ आधार या वोटर ID से वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। पैन को सक्रिय करना ही एकमात्र समाधान है, जिससे आपकी दिक्कतें खत्म होंगी।