
घर में कितना रख सकते हैं सोना? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
महंगी धातुओं में से एक सोना निवेश के साथ परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है। इसके बिना महिलाओं का श्रृंगार अधूरा होता है।
इसके अलावा किसी भी त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी घर में सोना जमा होता रहता है।
कम लोगों को पता होगा कि तय सीमा से अधिक सोना जमा होने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।
आइए घर पर सोना रखने के नियम जानते हैं।
नियम
कितनी है सोना रखने की तय सीमा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं।
इसलिए, आपके पास चाहे जितना भी सोना हो, लेकिन इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपने इसे कैसे हासिल किया है।
आयकर कानून के अनुसार, विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है, जबकि अविवाहित महिला के लिए सोने की सीमा 250 ग्राम रखी गई है।
विवाहित और अविवाहित पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।
टैक्स
क्या सोने पर देना होगा टैक्स?
CBDT के नियमों के अनुसार, अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (कृषि) से सोना खरीदा है या आपको यह कानूनी रूप से विरासत में मिला है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर, आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जाती है तो अधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते।
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन बेचने पर निर्धारित टैक्स देना पड़ता है।