ग्रीन टैक्स: चार करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने, कर्नाटक टॉप पर
क्या है खबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने चार करोड़ से अधिक वाहन चल रहे हैं, जो ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं।
मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है, जिसमें राज्यों में मौजूद पुराने वाहनों की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा वाहन कर्नाटक में है।
मंत्रालय द्वारा जारी की गई लिस्ट में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप का विवरण शामिल नहीं है।
लिस्ट
कर्नाटक में है सबसे ज्यादा पुराने वाहन
देश में उपलब्ध 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की लिस्ट में टॉप पर कर्नाटक है। इसमें ऐसे 70 लाख वाहन हैं।
वहीं, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रेदश है। यहां ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिसमें 24.55 लाख वाहन 20 साल पुराने हैं।
तीसरे नंबर पर 49.93 लाख वाहनों के साथ दिल्ली है। यहां 35.11 लाख 20 साल पुराने वाहन हैं।
केरल चौथे नंबर पर है। यहां 34.64 लाख 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं।
अन्य राज्य
पंजाब है लिस्ट में छठे नंबर पर
केरल के बाद अब लिस्ट में पांचवे नंबर पर तमिलनाडु है। यहां 33.43 लाख 15 साल से अधिक पुराने वाहन हैं।
पंजाब में ऐसे वाहनों की संख्या 25.38 लाख रुपये है। इस संख्या के साथ पंजाब लिस्ट में छठे नंबर पर है।
इसके बाद 22.69 लाख वाहनों के साथ पश्चिम बंगाल सातवें नंबर पर है।
बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58-12.29 लाख के बीच है।
जानकारी
इन राज्यों में छह लाख से कम है पुराने वाहनों की संख्या
झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और दादरा-नागर हवेली और दमन और दीव में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से 5.44 लाख के बीच है। साथ ही अन्य राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से कम है।
जानकारी
50 प्रतिशत वाहन हैं 20 साल पुराने
मंत्रालय ने बताया कि इन चार करोड़ से अधिक पुराने वाहनों में से 50 प्रतिशत से अधिक वाहन 20 साल पुराने हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में राज्यों के साथ सलाह करने के बाद इन पुराने वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
यह फैसला ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग बंद पर उनसे होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
ग्रीन टैक्स
कब देना होगा ग्रीन टैक्स?
मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू होने के समय उन से रोड टैक्स का 10 से 25 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
वहीं, निजी वाहनों से 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यू के समय ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
इसके साथ ही हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, CNG, इथेनॉल और LPG वाहनों के मालिकों को ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा।
नई स्क्रैपेज पॉलिसी
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत लागू होंगे ये नियम
केंद्रीय बजट 2021 में केंद्र ने स्क्रैपेज पॉलिसी की भी घोषणा की थी।
इसके तहत लोगों को अपने पुराने वाहनों को नष्ट कर नया वाहन खरीदने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इतना ही नहीं, 15 साल से पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहनों के मालिकों को अधिक फीस का भुगतान करना होगा।
इसके साथ ही सरकारी विभागों के 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा।