सरकार को मिल सकती हैं टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं निलंबित करने की शक्ति, आज पेश होगा बिल
करीब 14 दशक पुराने टेलीग्राफ कानून को बदलने के लिए लाए जा रहे टेलीकम्युनिकेशन बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके मसौदे में एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार के पास टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को प्रबंधित, निलंबित करने और नियंत्रण करने की शक्ति होगी। अगस्त में इस बिल को कैबिनेट की हरी झंडी मिली थी और अब यह संसद में पेश होने के लिए तैयार है।
बिल के मसौदे में क्या-क्या?
यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवर-द-टॉप और इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को टेलीकम्युनिकेशन की परिभाषा के तहत लाया गया है। इसके अलावा इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की शक्तियों को भी कम करने का प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ समय में उद्योग जगत के कई चेहरों ने TRAI पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि अभी देश में 138 साल पहले के टेलीग्राफ कानून का पालन किया जा रहा है।
कुछ नियमों में दी जाएगी ढील
इस बिल के मसौदे में किसी कंपनी के परमिट सरेंडर करने की सूरत में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस के रिफंड को आसान करने का प्रावधान किया गया है। इस बिल का मसौदा इसी साल जारी किया गया था और इसे संसद में पेश करने की सूचना राष्ट्रपति को दे दी गई है। बता दें कि अगर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी पाता है, तभी कानून बनेगा।