TRAI का आदेश- ग्राहकों को चैनल चुनने की आजादी, जितने चैनल उतने पैसे
अब टेलीविजन पर अपनी पसंद के चैनल देखना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 29 दिसंबर से सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (LCOs) को नया टैरिफ सिस्टम लागू करने को कहा है। इस सिस्टम के तहत ग्राहकों को सिर्फ उन चैनल्स के लिए भुगतान करना होगा, जिन्हें वह देखना चाहते हैं। इसका मतलब होगा कि अब ग्राहक खुद अपनी मर्जी से चैनल चुन सकेगा और उसी के लिए पैसे देने होंगे।
यह है नया सिस्टम
TRAI के नए नियम के हिसाब से कोई भी DTH कंपनी ग्राहकों पर अपनी पसंद के चैनल थोप नहीं सकती। ग्राहकों के पास आजादी होगी कि वे कौन सा चैनल देखना चाहते हैं। इसके लिए ग्राहकों को चैनल चुनने का विकल्प मिलेगा। हर चैनल की कीमत तय होगी और कोई भी केबल ऑपरेटर्स तय कीमत से ज्यादा पैसा नहीं ले सकेगा। ग्राहक कंपनियों की वेबसाइट या ग्राहक सेवा केंद्र पर फोन कर अपने चैनल चुन सकते हैं।
Rs. 130 में 100 चैनल
इस नियम के लागू होने के बाद ग्राहक को अपनी पसंद के हिसाब से भुगतान करना होगा। यह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वो कौन से चैनल देखना चाहता है। सबसे सस्ता पैक Rs. 130 का है। इसमें नेटवर्क कपैसिटी फीस के रूप में ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम Rs. 130 रुपये देने होंगे। यह दूरदर्शन के 27 फ्री-टू-एयर (FTA) चैनल्स के साथ अन्य ब्रॉडकास्टर्स के FTA या सस्ते चैनलों का पैकेज होगा।
100 से ज्यादा चैनल पर लगेगी इतनी कीमत
अगर ग्राहक 100 से ज्यादा चैनल चुनता है तो अगले 25 चैनल के Rs. 20 देने होंगे। TRAI की ओर से चैनलों की कीमत Rs. 1 से 19 के बीच तय है। इस हिसाब से ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेगा, उसी हिसाब से उसका महीने का खर्च होगा। नियमों के अनुसार सभी कंपनियों को FTA चैनल मुफ्त में दिखाने होंगे। वहीं दूरदर्शन के सभी चैनल दिखाना जरूरी है। सभी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर चैनल की कीमत एक ही रहेगी।
ग्राहकों को यह फायदा
नए नियम लागू होने के बाद ग्राहक अपनी मर्जी के चैनल चुन सकेगा। साथ ही जिन चैनलों को वह नहीं देखता, उनके लिए उसे भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा चैनलों की कीमत भी कम हुई है। उदाहरण के लिए स्टार स्पोर्ट्स चैनल का मासिक शुल्क Rs. 60 से 75 है, लेकिन नए टैरिफ में इसकी कीमत Rs. 19 प्रतिमाह है। ग्राहक सावधानी से अपने चैनल चुनकर कम कीमत में अपना पैक सेट कर सकते हैं।
नियम लागू होने पर अभी संशय
TRAI ने कंपनियों से 29 दिसंबर से ये नियम लागू करने को कहा है, लेकिन कई कंपनियां TRAI के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट चली गई है। टाटा स्काई, एयरटेल टीवी समेत कुछ DTH कंपनियां इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केस लड़ रही हैं। साथ ही कई शहरों के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी TRAI के इस नियम के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि इस फैसले से व्यवसाय प्रभावित होगा।