एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से मानहानि का समन
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मानहानि के एक मामले में समन जारी किया है।
उद्धव और आदित्य के अलावा उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत को भी समन जारी किया गया है।
इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने तीनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी।
मामला
क्या है पूरा मामला?
चुनाव आयोग ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी।
आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिह्न 'तीर-कमान' भी जारी करने का आदेश दिया था।
आयोग के इस फैसले के बाद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि शिंदे गुट ने 2,000 करोड़ रुपये में शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह को खरीदने का सौदा किया था।
याचिका
शिंदे गुट के नेता ने अपनी याचिका में क्या कहा था?
शेवाले ने कहा था कि संजय राउत और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग जैसी संस्था के खिलाफ आरोप लगाया था।
उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की थी ठाकरे गुट के नेताओं को भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां करने से रोकने के लिए आदेश जारी किया जाए।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक मुद्दा होने के कारण वह दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगी। मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
बयान
राउत ने क्या बयान दिया था?
राउत ने ट्वीट कर आरोप लगाया था, 'मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ है। यह प्रारंभिक आंकड़ा है और 100 प्रतिशत सच है। अभी बहुत खुलासे होंगे। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।'
उन्होंने आगे लिखा था, 'सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ यह जानकारी साझा की है। मेरे पास सबूत है और जल्द खुलासा करूंगा।'
बयान
उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था?
उद्धव ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला जाने पर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के गुलाम की तरह फैसला सुनाया है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
उद्धव ने आगे कहा था, "शिंदे को दिया गया 'तीर-कमान' केवल कागजों पर है और असली धनुष और तीर हमेशा मेरे पास रहेगा। इसे बालासाहेब ठाकरे ने बनाया था और मैं इसकी पूजा करता हूं। विरोधी जल्द ही इसकी ताकत देखेंगे।"
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि शिंदे गुट चुनाव आयोग के सामने पहले ही अपने दावे में सफल हो चुका है और आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।