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    भारत में 18 अप्रैल को 14 घंटे के लिए बाधित रहेगी RTGS सेवा- RBI
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    भारत में 18 अप्रैल को 14 घंटे के लिए बाधित रहेगी RTGS सेवा- RBI

    लेखन भारत शर्मा
    April 12, 2021 | 05:28 pm 1 मिनट में पढ़ें
    भारत में 18 अप्रैल को 14 घंटे के लिए बाधित रहेगी RTGS सेवा- RBI

    देश में बैंकों से रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) के जरिए पैसा ट्रांसफर करने वाले संस्थान और कंपनियों के लिए बड़ी खबर है। आगामी 18 अप्रैल यानी रविवार को उन्हें 14 घंटे के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सोमवार को इसकी सूचना जारी की है। RBI के अनुसार RTGS के तकनीकी सुधार और बेहतर ट्रांजैक्शन सुविधा के लिए इसमें तकनीकी सुधार किया जा रहा है।

    क्या होता है RTGS?

    RTGS पैसा ट्रांसफर करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेन-देन बिना किसी प्रतिक्षा समय के तेजी से किया जाता है। इसका पूरा नाम रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इस सिस्टम से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में संचालित अकाउंट आसान तरीके और तेज गति से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि RTGS में पैसे भेजने की एक लिमिट निर्धारित होती है। इसके तहत आपको कम से कम दो लाख रुपए का ट्रांसजैक्शन करना जरूरी होता है।

    तकनीकी सुधार के कारण बाधित रहेगी RTGS सुविधा- RBI

    RBI की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, "RTGS सुविधा में तकनीकी सुधार, बेहतर ट्रांजैक्शन सुविधा और ट्रांजैक्शन में लगने वाले समय में और कमी लाने के लिए आगमी 17 अप्रैल को बैंकिंग कार्य पूरा होने के बाद इसमें तकनीकी सुधार करना तय किया गया है।" RBI ने कहा कि तकनीकी सुधार के चलते 18 अप्रैल रात 12 बजे दोपहर 4 बजे तक RTGS की सुविधा नहीं मिलेगी। उस दौरान NEFT सुविधा जारी रहेगी।

    RBI ने बैंकों से की ग्राहकों को सूचना देने की अपील

    RBI ने इस तनकीकी सुधार के कारण RTGS सेवा में आने वाले व्यवधान को लेकर सभी बैंकों से अपने-अपने ग्राहकों को इस संबंध में सूचना देने के लिए कहा है। RBI के अनुसार अग्रिम सूचना मिलने से ग्राहक अपने जरूरी भुगतान रविवार से पहले ही कर सकेंगे और उन्हें परेशानियों से बचाया जा सकेगा। हालांकि, बैंकों के ग्राहक अतिआवश्यक होने पर रविवार को NEFT के जरिए भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है।

    पिछले सप्ताह ही किया गया था सेवा का विस्तार

    बता दें कि अब तक केवल बैंकों को ही RTGS और NEFT भुगतान सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन पिछले सप्ताह केंद्रीय बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए भी NEFT और RTGS सुविधाओं का विस्तार करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI), कार्ड नेटवर्क और ATM ऑपरेटर रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म NEFT और RTGS मोड का उपयोग कर सकेंगे।

    सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच

    RTGS और NEFT सुविधाओं के विस्तार के पीछे का मकसद गैर-बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इस सुविधा से वित्तीय प्रणाली में निपटान जोखिम को कम करने और सभी उपयोगकर्ता क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ सकेगी।

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