शादी के बाद आधार कार्ड में कैसे बदलें अपना नाम? यहाँ जानें पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
कई सरकारी कल्याणकारी सेवाओं के साथ जुड़ा होने की वजह से आधार कार्ड आपके द्वारा धारण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है।
इस वजह से UIDAI डेटाबेस में सही और अपडेटेड जानकारी का होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
विशेष रूप से महिलाओं को अपनी शादी के बाद आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट करना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
यहाँ जानें आधार कार्ड में नाम अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया।
प्रक्रिया
आधार कार्ड में शादी के बाद नाम अपडेट करने की प्रक्रिया
सबसे पहले अपने निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ। एक आधार अपडेट/सुधार फ़ॉर्म लें और अपने नए नाम (शादी के बाद वाला) के साथ सभी आवश्यक जानकारी भरें।
उसके साथ अन्य सहायक दस्तावेज़ संलग्न करने के साथ आपको 25 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
अंत में आपको एक URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) वाली पर्ची मिलेगी। इस URN का उपयोग करके आप अपने आधार अपडेट की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
अन्य जानकारी
अन्य जानकारी को अपडेट करने के लिए करें इसी प्रक्रिया का उपयोग
इसी तरह इस प्रक्रिया का उपयोग आप आधार कार्ड की अन्य जानकारियों को अपडेट/बदलने के लिए भी कर सकते हैं। जिसमें आपकी जन्मतिथि, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और आवासीय पता शामिल है।
विशेष रूप से आपका नाम/अन्य जानकारी आवेदन के 90 दिनों के भीतर अपडेट कर दी जाएगी और आपका अपडेटेड आधार कार्ड आपके आवासीय पते पर भेज दिया जाएगा।
किसी गलती से बचने के लिए सभी सूचनाओं को दोबारा जाँच लें।
ऑनलाइन
आधार पर आवासीय पते को भी ऑनलाइन कर सकते हैं अपडेट
आप अपने आधार पंजीकृत आवासीय पते को ऑनलाइन अपडेट/बदल सकते हैं। इसके लिए UIDAI के सेल्फ़ सर्विस अपडेट पोर्टल (SSUP) पर लॉग-इन करें।
वहाँ अपना 12 अंकीय आधार नंबर, स्क्रीन पर दिखने वाला टेक्स्ट वेरिफ़िकेशन कोड दर्ज करें और 'Send OTP' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद OTP दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
अपना आवासीय पता दर्ज करें, अपने पते की स्कैन प्रति अपलोड करें, BPO सेवा प्रदाता का चयन करें और अपना रिक्वेस्ट सबमिट करें।
भ्रम
आधार को लेकर लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है।
बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है।
हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।