आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना चाहते हैं? जानिए ऑनलाइन कैसे बुक करें अपॉइंटमेंट
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देशभर के कई शहरों में कई आधार सेवा केंद्र (ASK) स्थापित किए हैं।
ये केंद्र विभिन्न आधार संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे कि नए आधार कार्ड के लिए नामांकन, आधार की जानकारी में परिवर्तन/अपडेट आदि।
ये सेवाएँ UIDAI द्वारा चुनिंदा बैंकों, डाकघरों और अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रदान की जाती है।
यहाँ बताया गया है कि आप कैसे ASK में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
बयान
2019 तक 114 आधार केंद्र खोलने की योजना- UIDAI के CEO
अभी दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, आगरा, हिसार, विजयवाड़ा और चंडीगढ़ में आधार सेवा केंद्र हैं। इसे और शहरों में खोलने की योजनाएँ चल रही हैं।
UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे ने कहा, "UIDAI पूरे देश के 53 शहरों में 114 ऐसे केंद्र खोलने की योजना बना रहा है, जिनमें लोगों को परेशानी से मुक्त आधार नामांकन और अपॉइंटेमेंट बुक करने के साथ अपडेट सेवाएँ मुहैया कराई जाएँ। UIDAI 2019 के अंत तक 114 ASK स्थापित करने का इरादा रखता है।"
प्रक्रिया
आधार सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इन चरणों का पालन करें
सबसे पहले आधिकारिक UIDAI पोर्टल पर जाएँ। फिर वहाँ 'My Aadhaar' टैब पर जाएँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'Book Appointment' पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने शहर/स्थान का चुनाव करें और 'Proceed to book an appointment' लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद प्रासंगिक विकल्प यानी 'New Aadhaar' या 'Aadhaar Update' या 'Manage Appointment' का चयन करें।
अंत में, अपॉइंटमेंट विवरण भरें, अपने हिसाब से टाइम स्लॉट चुनें और अपने अपॉइंटमेंट अनुरोध को सबमिट करें।
ऑफलाइन
ऑफलाइन आधार की जानकारी को अपडेट/बदलने के लिए कैसे करें अनुरोध
अपने आधार कार्ड में विवरण अपडेट/परिवर्तित करने के लिए, अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र/आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ।
एक बार वहाँ पहुँचने के बाद एक आधार अपडेट/सुधार फ़ॉर्म लें और सभी आवश्यक विवरण भरें एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रमाण और निर्दिष्ट शुल्क के साथ फ़ॉर्म को जमा कर दें। इतना करते ही आपका काम पूरा हुआ।
बता दें कि आधार सेवा केंद्र प्रत्येक दिन (मंगलवार और सरकारी अवकाशों को छोड़कर) सुबह 09:30 से शाम 06:00 बजे तक खुला रहता है।
भ्रम
आधार को लेकर लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है।
बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है।
हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।