
दिल्ली के निजी स्कूल अब नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी फीस, फीस अधिनियम को मंजूरी
क्या है खबर?
दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाम लगाई है। मंगलवार को उनकी अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में फीस अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसे कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने पेश किया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेगी।
फीस
दिल्ली में आ रही हैं काफी शिकायतें
दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अलग-अलग स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और उत्पीड़न के खिलाफ अभिभावक प्रदर्शन कर चुके हैं।
कुछ अभिभावकों ने मुख्यमंत्री गुप्ता से भी मुलाकात की थी और उनसे मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्कूलों को चेतावनी भी दी थी।
हालांकि, स्कूलों की ओर से कोई कदम न उठाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सर्वेक्षण
स्कूलों ने बढ़ाई 50 से 80 प्रतिशत तक फीस
दिल्ली में फीस के मुद्दे के बीच लोकल सर्किल की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 42 प्रतिशत अभिभावकों ने माना है कि पिछले 3 साल में स्कूलों में 50 से 80 प्रतिशत फीस बढ़ाई गई है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी ने भी मुख्यमंत्री गुप्ता से तत्काल कोई निर्णय लेने की मांग की थी।
फीस अधिनियम के बाद स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की संभावना है।