छत्तीसगढ़ः बिजली कटौती को लेकर अफवाह फैलाने पर पुलिस ने दर्ज किया देशद्रोह का मुकदमा
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अजीब मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति पर बिजली कटौती को लेकर फैलाई गई अफवाह के चलते देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया। सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति पर आरोप था कि वह राज्य में बिजली कटौती को लेकर अफवाह फैला रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति का आरोप था कि इन्वर्टर कंपनियों और राज्य सरकार की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है।
आइये जानते हैं मामला
राजनांदगांव के डोगरगढ़ थाना इलाके में रहने वाले मांगीलाल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इन्वर्टर कंपनियों से पैसे लिए हैं, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन सक्रिय हुआ। पुलिस ने इस वीडियो को राज्य सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने और जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने की बात कहते हुए मांगेलाल को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में हटाई देशद्रोह की धारा
इंडियन एक्सप्रेस ने जब इस मामले को लेकर राज्य के DGP डीएम अवस्थी से बात की उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति से देशद्रोह की धारा (124ए) हटा ली गई है। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि उस पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। वहीं राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर DGP से बात की और अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
क्या है देशद्रोह की धारा 124ए
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना और कार्टून बनाना आदि रचनात्मक काम हैं। इनका समर्थन या प्रचार करने वाले को भी देशद्रोही माना जा सकता है।