उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है जो इस बार छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से चूक गये थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में अहम फैसला लेते हुए दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक, जो छात्र अभी तक छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाएं हैं उन छात्रों को 30 नवंबर तक फार्म भरने का एक और मौका दिया जाएगा।
छात्रवृत्ति के लिए 9वीं और 10वीं के छात्र 19 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र 29 अक्तूबर, 2021 से 19 नवंबर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रों की छात्रवृत्ति 27 दिसंबर 2021 तक बैंक खाते में भेज दी जाएगी। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इनके बैंक खाते में भी दिसंबर के आखिर तक छात्रवृत्ति की राशि आ जाएगी।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से चूके करीब 20 लाख से अधिक छात्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग को गरीब छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक तय की गई थी। इसमें करीब 30 लाख छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। अभी भी करीब 20 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति के फार्म नहीं भर सके हैं। ऐसे ही छात्र-छात्राओं को सरकार एक और मौका दे रही है।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में क्यों हुई देरी?
प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविन्द्र नायक ने बताया कि बीएड, डीएलएड, आइटीआई, पालीटेक्निक, फार्मेसी सहित अन्य पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया चलने के कारण विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिले पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी कई कक्षाओं का परिणाम नहीं आया है, इस कारण भी अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं हुए हैं। इसलिए छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन के लिए विशेष समय दिया जा रहा है और बचे हुए छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक पोर्टल www.scholarship.up.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद आवेदक का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आवेदक को अपना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फॉर्म भरने के बाद संस्थान द्वारा फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म की जांच होगी। जिला वेलफेयर कमिटी के माध्यम से भी आवेदन की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत लाभ की राशि आवेदक के खाते में आधार बेस्ड फंड डिसबर्समेंट के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।