SEBI ने 39 स्टॉक ब्रोकर्स और 7 कमोडिटी ब्रोकर्स का पंजीकरण रद्द किया, क्या है कारण?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पिछले दिनों पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले 39 स्टॉक ब्रोकर्स और 7 कमोडिटी ब्रोकर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने 22 डिपॉजिटरी प्रतिभागियों का भी पंजीकरण रद्द कर दिया है, जो किसी भी डिपॉजिटरी से संबद्ध नहीं हैं। SEBI ने यह 3 अलग-अलग आदेशों में यह जानकारी दी है। संस्था का कहना है कि इस आदेश से निवेशकों को सही जानकारी मिलेगी।
किन-किन स्टॉक ब्रोकर्स पर हुई कार्रवाई?
जिन 39 स्टॉक ब्रोकर्स पर कार्रवाई हुई है, उसमें बेज़ल स्टॉक ब्रोकर्स, रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट्स, सम्पूर्ण पोर्टफोलियो, विनीत सिक्योरिटीज, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलिंडिया सिक्योरिटीज, व्राइज सिक्योरिटीज, क्रेडेंशियल स्टॉक ब्रोकर्स, आन्या कमोडिटीज, एम्बर सॉल्यूशंस, अर्काडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और सीएम गोयनका स्टॉक ब्रोकर्स, डेस्टिनी सिक्योरिटीज शामिल हैं। इसके अलावा 7 कमोडिटी ब्रोकर्स में वेल्थ मंत्रा कमोडिटीज, सम्पूर्ण कॉमट्रेड, चैतन्य कमोडिटीज, बीवीके पल्सेस ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी, इन्फोनिक इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल लीडर्स कमोडिटीज, वेलइंडिया कमोडिटीज शामिल हैं।
क्या दिखेगा इस पाबंदी का असर?
SEBI ने बताया कि इनके पंजीकरण को रद्द करने का मुख्य उद्देश्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बने बिना SEBI पंजीकरण का गलत इस्तेमाल करने से रोकना है। पंजीकरण रद्द होने के बाद भी ये शेयर ब्रोकर, कमोडिटी ब्रोकर और डिपोजिटरी प्रतिभागियों के रूप में कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उसके जिम्मेदार होंगे। वे SEBI को देय किसी भी बकाए शुल्क, बकाया और ब्याज का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।