दिल्ली में 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए नए नियम लागू किए है। इसके तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को दिल्ली की सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे कार चालकों को नियम तोड़ने पर जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये चुकाने होंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि यह फैसला राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है।
स्क्रैप करा लें पुरानी गाड़ी
दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक, अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है तो इसे जल्द स्क्रैप करा लें। नए नियम के अनुसार अगर ऐसे वाहनों को सड़कों पर निकलते देखा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कारों को जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कार तभी वापस होगी, जब उसका मालिक शपथ पत्र देगा कि कार अब नहीं चलेगी और स्क्रैप कर दी जाएगी।
दिल्ली में बढाई गई स्क्रैप एजेंसियां
2018 में लागू की गई स्क्रैप नीति के तहत दिल्ली सरकार के पास ऐसे वाहनों से निपटने के लिए केवल एक ही स्क्रैपर था, पर अब दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी कार से निपटने के लिए चार अतिरिक्त स्क्रैप एजेंसियों को नियुक्त किया है। हालांकि, 30 मई, 2021 तक मात्र 2,831 वाहन ही स्क्रैप किए गए हैं। जबकि, सभी एजेंसियों में हर महीने 12,000 कार स्क्रैप करने की क्षमता है।
किसी अभियान से नहीं जुड़े हैं नियम
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभी इस नियम को किसी विशेष अभियान के तहत चलाने की योजना नहीं है। फिलहाल, ऐसे वाहन मालिकों की लिस्ट जारी कर उनको सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित किया गया है कि अगर उनके पास ऐसे वाहन हैं तो उन्हे जल्द ही स्क्रैप कर लें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब परिवहन विभाग को भी सड़क पर चलने वाले ऐसे वाहनों को जब्त या स्क्रैप करने की अनुमति मिल जाएगी।
पहले भी लागू हुए हैं ऐसे नियम
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, उस समय दिल्ली के 3.5 लाख स्क्रैप गाड़ियों से निपटने के लिए सरकार के पास केवल एक ही स्क्रैपर था। इसलिए तब से अब तक यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है।