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ट्रंप बोले- भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं, वे टैरिफ देंगे, हम नहीं
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका को टैरिफ देता रहेगा (फाइल तस्वीर)

ट्रंप बोले- भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं, वे टैरिफ देंगे, हम नहीं

लेखन आबिद खान
Feb 21, 2026
09:40 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को रद्द करने के बावजूद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत के साथ व्यापार समझौते पर इस फैसले के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "कुछ नहीं बदलेगा, वे टैरिफ का भुगतान करेंगे, और हम नहीं करेंगे।" बीते दिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होंगे।

बयान

भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा, "कुछ भी नहीं बदला है। भारत टैरिफ का भुगतान करेगा। हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह पहले जैसा था, उससे उलट है। हमने भारत के साथ एक समझौता किया और अब यह एक निष्पक्ष समझौता है। हम उन्हें टैरिफ भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब भारत भुगतान कर रहा है।" ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वह बहुत अच्छे हैं लेकिन हमसे ज्यादा टैरिफ वसूल रहे थे।

टैरिफ

ट्रंप ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह एक आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसके तहत 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी ओवल कार्यालय से सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तुरंत लागू होगा।'

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भारत

भारत पर अब कितना टैरिफ लगेगा?

ट्रंप ने जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, वो भारत के साथ व्यापार समझौते में शामिल होगा या नहीं, ये तय नहीं है। व्यापार समझौते के बाद अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 18 प्रतिशत कर दिया है। BBC ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ सहित अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, न कि उस टैरिफ का, जो पहले लगा था।

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कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ट्रंप के टैरिफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित फैसले में कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत टैरिफ को अमान्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा, "1977 का यह कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने व्यापक टैरिफ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी है।" हालांकि, 3 जजों ने फैसले पर असहमति जताई है।

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