अगर आपको चाहिए कलर वोटर आईडी कार्ड तो ऐसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन

मतदान यानी वोट डालना देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है और इसका इस्तेमाल सभी लोगों को सोच-समझकर अपने हित के लिए करना चाहिए। 18 साल और इससे ऊपर वाले देश के नागरिक वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोटर आईडी की जरूरत होती है। वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालते समय ही नहीं बल्कि अन्य कामों में भी एक फोटो पहचान पत्र की तरह भी काम करता है।
चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में फोटो, नाम, पता, मतदाता पहचान संख्या और अन्य विवरण दिए जाते हैं। अब भारत चुनाव आयोग ने लोगों को कलर वोटर आईडी कार्ड देने की शुरुआत कर दी है, जिसमें दिए गए सभी विवरण साफ-साफ और अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट वोटर आईडी कार्ड है तो आप भी कलर वाले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कलर वाले आईडी कार्ड के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या आप यहां टैप कर सीधा आवेदन वाले पेज पर पहुंच सकते हैं। अब यहां आपको 'क्रिएट माई अकाउंट' पर टैप करना होगा। अब आपको फॉर्म नंबर 13 के साथ-साथ अन्य कई विवरण भरने होंगे। इतना ही नहीं आपको अपनी फोटो और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। सब कुछ करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
यदि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी ई-सेवा केंद्र जाकर फॉर्म नंबर छह भरना होगा। इसके बाद भारत चुनाव आयोग द्वारा आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर कुछ दिनों के बाद आपको कलर वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।
कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। इनके बिना फॉर्म पूरा नहीं होगा और आपके द्वारा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।