राहुल से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की सांसदी भी हुई थी रद्द, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि से जुड़े मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी करते हुए उनकी सदस्यता रद्द होने की जानकारी दी।
इसी तरह 48 साल पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और यह फैसला देश में आपातकाल का कारण बना था। आइए इसके बारे में जानते हैं।
मामला
क्या था मामला?
1969 में कांग्रेस ने निष्कासित होने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस (R) नाम से नई पार्टी बनाई थी, जिसने 1971 लोकसभा चुनावों में 518 सीटों में से 352 सीटों पर शानदार जीत हासिल की।
इंदिरा ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को 1,10,000 वोटों से हराया।
हालांकि, नारायण ने धांधली का आरोप लगाते हुए इंदिरा की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट
इलाहाबाद कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उन्होंने इंदिरा की चुनावी जीत को अमान्य करार देते हुए लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य ठहरा दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के दौरान इंदिरा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और इसी कारण सांसद के तौर पर उनका चुनाव गैर-कानूनी है।
आपतकाल
हाई कोर्ट के फैसले ने रखी आपातकाल की नींव
इंदिरा ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून, 1975 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वीआर कृष्ण अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकतीं।
इस फैसले के खिलाफ 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की और फिर इसी दिन इंदिरा ने देश में आपातकाल का ऐलान किया।
राहुल गांधी
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों गई?
गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने का सजा सुनाई थी। इसके बाद ही लोकसभा सचिवालय ने उन पर कार्रवाई की है।
राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।
कानून
किस कानून के तहत हुई कार्रवाई?
राहुल की संसद सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत रद्द की गई है। इस कानून की धारा 8(3) के मुताबिक, किसी जन प्रतिनिधि को किसी मामले में 2 या इससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।
पहले इस कानून की धारा 8(4) के तहत सजा होने के 3 महीने बाद सदस्यता रद्द होने का फैसला लागू होता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।