बहराइच हिंसा: मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को हुई उम्रकैद
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बहराइच में अक्टूबर, 2024 में हुई हिंसा के मामले में स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, 9 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्रथम अपर जिला जज की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
फैसला
3 आरोपी बरी किए गए
बहराइच कोर्ट ने 10 दिसंबर को अब्दुल हमीद और उसके 3 बेटे सहित 3 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें अब्दुल हमीद, उसके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद खान, जिशान, ननकऊ, शोएब, मारुफ अली, खुर्शीद, अफजल और शकील शामिल हैं। वहीं, 3 आरोपियों- शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ BNSS की कई धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घटना
कब और कैसे भड़की थी हिंसा?
13 अक्टूबर, 2024 को बहराइच जिले के महसी तहसील के महराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। तब विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद गोली चलाई गई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और आगजनी शुरू हो गई थी। सुरक्षाबलों की भारी तैनाती और इंटरनेट बंद कर कई दिनों बाद स्थिति पर काबू पाया गया था।