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    मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, सोमवार को सुनवाई
    मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है

    मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, सोमवार को सुनवाई

    लेखन आबिद खान
    Apr 30, 2023
    05:02 pm

    क्या है खबर?

    माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उमर ने यह कदम उठाया है।

    बता दें कि इससे पहले उमर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 14 अप्रैल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब उमर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

    धोखाधड़ी

    उमर के खिलाफ दर्ज है धोखाधड़ी का मामला

    मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज से जमीन हथियाकर उस पर इमारत बनवा ली।

    इस मामले में 20 अगस्त, 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। रिकॉर्ड में ये जमीन पहले मोहम्मद वसीम के नाम से दर्ज थी। बाद में ये लक्ष्मी नारायण और कृष्ण कुमार के नाम से हो गई।

    इसके बाद उमर और अंसार ने इसे अपने नाम करा लिया।

    हाई कोर्ट

    इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुका है याचिका

    मामले में अंसारी परिवार का कहना है कि ये जमीन पहले से ही उनके परिवार के नाम हो गई थी, इसलिए अपराध का कोई मामला नहीं बनता है।

    वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा था कि उमर और अंसार ने फर्जी तरीके से अपनी दादी के हस्ताक्षर करवाए थे, इसलिए ये मामला धोखाधड़ी का है।

    इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

    हेट स्पीच

    हेट स्पीच से जुड़े मामले में भी उमर की तलाश

    पुलिस हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में भी उमर की तलाश कर रही है। ये मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान का है।

    इस चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर ने अधिकारियों को देख लेने और हिसाब बराबर करने की बात कही थी।

    इसके खिलाफ एक पुलिसकर्मी ने हेट स्पीच का मामला दर्ज कराया था। 29 अप्रैल को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उमर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

    सजा

    कल ही मुख्तार को हुई है 10 साल की सजा

    कल ही गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामलों में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

    वहीं, मुख्तार के भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है।

    ये मामला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और कोयला व्यापारी के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है।

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