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    मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए, ED ने नहीं मांगी कस्टडी

    मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए, ED ने नहीं मांगी कस्टडी
    लेखन आबिद खान
    Mar 22, 2023, 02:45 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए, ED ने नहीं मांगी कस्टडी
    मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है

    दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसका मतलब सिसोदिया को कम से कम 5 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये फैसला सुनाया है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। ED ने रिमांड पूरी होने पर सिसोदिया को कोर्ट के सामने पेश किया था।

    कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए सिसोदिया

    मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की रिमांड पूरी होने के बाद ED ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ED ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल के लिए सिसोदिया से पूछताछ पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाये। आगे अगर जरूरत हुई, तो ED दोबारा सिसोदिया की रिमांड के लिए याचिका दायर कर सकती है। बता दें कि सिसोदिया CBI द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे।

    पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर सिसोदिया ने मांगी थी जमानत

    सिसोदिया ने मंगलवार को जांच में सहयोग के नाम पर जमानत की मांग की थी। उन्होंने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की अपील की थी और कहा था कि उनके पास से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज भी नहीं मिले हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि उनके पास 18 विभागों की सारी जानकारियां हैं। ऐसे में जमानत देना मामले की जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

    25 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई

    मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ED वाले मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। बता दें कि इस मामले में ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने वकील के जरिए जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबों की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया जो किताब चाहते हैं, वे उन्हें दी जाएंगी।

    क्या है शराब नीति से जुड़ा मामला?

    दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 मे नई शराब नीति लागू की थी। इसमें कथित घोटाले और अनियमितताओं की जांच CBI कर रही है, जिसमें सिसोदिया भी आरोपी हैं। हालांकि, जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। सिसोदिया पर नई शराब नीति के जरिए लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने, विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने जैसे कई आरोप हैं।

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी से भी हुई थी पूछताछ

    शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी पूछताछ की थी। ED का आरोप है कि शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए कविता और AAP के बीच एक सौदा हुआ था, जिसमें कविता ने 100 करोड़ रुपये देकर यह हिस्सेदारी खरीदी थी। मंगलवार को ED ने कविता से करीब 10 घंटे पूछताछ की थी।

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