NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी छात्राएं
    अगली खबर
    हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी छात्राएं
    कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी छात्राएं।

    हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी छात्राएं

    लेखन भारत शर्मा
    Mar 15, 2022
    03:59 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट की तीन जजों वाली पूर्ण पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।

    कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

    ऐसे में याचिकाकर्ता छात्राएं फैसले से सहमत नहीं है और अब उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है।

    फैसला

    हाई कोर्ट ने क्या दिया है फैसला?

    कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं।

    इसी तरह 5 फरवरी के जारी किए गए सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।

    निर्णय

    छात्राओं ने किया फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय

    हाई कोर्ट की इस फैसले से याचिकाकर्ता छात्राएं खुश नहीं है और उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है।

    छात्राओं का कहना है अपनी मांग को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर करेंगी।

    याचिकाकर्ता छात्राओं की ओर से पेश हुए वकील केवी धनंजय ने बताया है कि अभी हाई कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी नहीं मिली है। उसके आने पर अध्ययन करने के बाद कानूनी बिंदुओं के आधार पर याचिका दायर की जाएगी।

    बयान

    मुख्यमंत्री बोम्मई ने की हाई कोर्ट के आदेश मानने की अपील

    कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट किया, 'बच्चों के लाभ के लिए सभी को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। यह हमारे बच्चों के भविष्य और शिक्षा का सवाल है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।'

    विरोध

    चेन्नई में छात्रों ने फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन

    हाई कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में द न्यू कॉलेज के दर्जनों छात्रों को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया।

    छात्रों ने कॉलेज के बाहर धरना दिया और तख्तियां और संकेत के जरिए फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।

    एक तख्ती पर लिखा था 'सांस्कृतिक नरसंहार के खिलाफ लड़ाई' और 'हम हिजाब का समर्थन करते हैं' जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे।

    प्रतिक्रिया

    हाई कोर्ट के फैसले से नहीं हैं सहमत- ओवैसी

    इस मामले में हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।"

    उन्होंने कहा, "इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह-जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा।"

    बयान

    निराश करने वाला है कोर्ट का फैसला- मुफ्ती

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब मामले में कोर्ट का फैसला बहुत ही निराश करने वाला फैसला है। एक लड़की और एक महिला को ये भी अधिकार नहीं है कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने।

    उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है, हर इंसान, औरत और बच्ची को हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़े पहने और क्या नहीं। इसका फैसला अदालतों के पास नहीं किया जाना चाहिए।

    पृष्ठभूमि

    कैसे हुई थी हिजाब विवाद की शुरुआत?

    कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने इसे हुई थी।

    इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कई छात्र विरोध में उतरने से यह उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया।

    ​9 फरवरी को हाई कोर्ट मामले को तीन जजों वाली पूर्ण पीठ को रेफर कर दिया था। जिसके बाद लगातार सुनवाई हुई थीं।

    अंतरिम आदेश

    हाई कोर्ट ने दिया था धार्मिक ड्रेस की जिद न करने का आदेश

    मामले में 10 फरवरी को पूर्ण पीठ ने छात्रों को फैसला आने तक धार्मिक ड्रेस पहनने की जिद नहीं करने और सरकार को स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का अंतरिम आदेश दिया था।

    उसके बाद सरकार ने 14 फरवरी से 10वीं तक के स्कूल और 16 फरवरी से सभी कॉलेजों को फिर से खोल दिया था।

    25 फरवरी को कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व वाली पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    कर्नाटक
    कर्नाटक हाई कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट
    असदुद्दीन ओवैसी

    ताज़ा खबरें

    डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद बोले पुतिन- युद्ध विराम पर काम करने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप
    IPL 2025: SRH ने LSG को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: SRH से हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई LSG, बने ये रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: अभिषेक शर्मा ने LSG के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग

    कर्नाटक

    लंबी नहीं चलेगी कोरोना की तीसरी लहर, अगले 4-6 सप्ताह अहम- कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस
    कर्नाटक: स्टॉक में कम हुईं कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दो दवाएं केंद्र सरकार
    कर्नाटक: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने हटाया वीकेंड कर्फ्यू कर्नाटक सरकार
    बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच किन-किन राज्यों ने आगे बढ़ाया वीकेंड और नाइट कर्फ्यू? दिल्ली

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    कर्नाटक: FIR दर्ज न करने पर SHO को एक सप्ताह तक सड़क की सफाई का आदेश कर्नाटक
    कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी की अधिसूचना कर्नाटक
    उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को भेजा गया नोटिस दुर्भावनापूर्ण- कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर
    कौन हैं पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली समिति के प्रमुख जस्टिस आरवी रविंद्रन? लोढ़ा समिति

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चार जज, संसद के 400 कर्मचारी और लगभग 750 डॉक्टर कोरोना संक्रमित दिल्ली
    2016 की उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी उत्तर प्रदेश
    12 जनवरी से शुरू होगी NEET-PG की काउंसलिंग- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री NEET
    धर्म संसद भड़काऊ बयानबाजी: मामले की सुनवाई करने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार

    असदुद्दीन ओवैसी

    उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ "आपत्तिजनक" बयान के लिए ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज नरेंद्र मोदी
    उत्तर प्रदेश: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया मेरठ में अपनी कार पर फायरिंग का आरोप उत्तर प्रदेश
    उत्तर प्रदेश में फायरिंग के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय
    असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकराई Z श्रेणी की सुरक्षा, कहा- मैं मौत से नहीं डरता उत्तर प्रदेश
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025