पैन को 31 मई तक आधार कार्ड से करें लिंक, TDS दर रहेगी सामान्य
आपने अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक किया है तो आपके लिए TDS दर सामान्य दर से दोगुनी होनी चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने विक्रेता पर अतिरिक्त TDS दर का बोझ कुछ परिस्थितियों में माफ करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के तरफ से दी गई राहत के तहत अगर 31 मई, 2024 तक कोई अपने पैन को आधार से लिंक कर देता है तो उसे सामान्य दर पर TDS एकत्र करने को मिलेगा।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार के इस कदम का उद्देश्य नियमित दरों पर TDS और TDS एकत्र करने वाली संस्थाओं पर दबाव को कम करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आधार से लिंक न होने के कारण पैन निष्क्रिय हो जाता है और कर कटौती में समस्या होती है, तो कटौतीकर्ता को दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह राहत केवल 31 मार्च, 2024 तक के लेन-देन पर लागू होती है।
आयकर पोर्टल से सत्यापित कर सकते हैं पैन की वैधता
आप आयकर विभाग के पोर्टल का उपयोग करके अपने पैन की वैधता को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। 1 अप्रैल, 2024 के बाद होने वाले लेन-देन के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कटौतीकर्ता का पैन आधार से जुड़ा हुआ है और वैध है। बता दें, आयकर विभाग को ऐसी कई शिकायतें मिली थी, जिसमें लोगों ने TDS के बोझ की बात कही थी और इसे कम करने को लेकर सरकार से उपाय करने को कहा था।