पैन को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी, जानें क्या है प्रक्रिया
क्या है खबर?
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
बता दें, व्यक्ति के पैन का उपयोग आयकर विभाग द्वारा वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
पैन नंबर का उपयोग आयकर का भुगतान करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।
प्रक्रिया
पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ई-पे टैक्स पेज पर जाएं और चालान प्रक्रिया पूरी करें।
इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लिंक 'आधार टू पैन' विकल्प में 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'मान्य करें' पर क्लिक करें।
अब चालान सत्यापित होने के बाद 'जारी रखें' पर क्लिक करें, विवरण भरें और लिंक आधार बटन पर क्लिक कर छह अंकों का OTP दर्ज करें।