नए साल से बीमा कराने के नियमों में होगा बदलाव, जानें क्या कुछ बदलेगा
बीमा कराते समय पॉलिसी के दस्तावेज आमतौर पर सरल शब्दों में नहीं लिखे होते हैं, जिससे ग्राहकों को नियमों, शर्तों और सुविधाओं को समझने में कुछ भ्रम हो जाता है। बीमाकर्ता और पॉलिसी धारकों के बीच अलग-अलग जानकारी होने की हाल ही में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बीमा नियामक IRDAI ने अगले साल से बीमाकर्ताओं को बीमा पॉलिसी की सभी बुनियादी विशेषताओं को सरल शब्दों में लिखने के लिए कहा है।
इस तरह देनी होगी बीमा की जानकारी
बीमाकर्ताओं को अब बीमा की विशेषता के बारे में जानकारी पहले से निर्धारित ग्राहक सूचना पत्र (CIS) में देनी होगी। इस पत्र में बीमा का नाम, पॉलिसी संख्या, बीमा का प्रकार, बीमा राशि, पॉलिसी कवरेज, प्रतीक्षा अवधि, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया, पॉलिसी सर्विसिंग और अन्य विवरण शामिल होगी। नए नियम के लागू होने से ग्राहकों को पॉलिसी के बारे में आसानी से जागरूक किया जा सकेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
बदलाव के तहत ग्राहकों को क्या करना होगा?
इन सभी जानकारियों को समझने के बाद पॉलिसी धारकों को CIS पत्र पर एक जगह हस्ताक्षर करना होगा, जहां यह लिखा होगा कि उन्होंने बीमा के विवरण को ध्यानपूर्वक समझ लिया है। इसके साथ ही कोई भी स्वास्थ्य बीमा कराते समय ग्राहक को अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों को सही-सही बताना होगा और संबंधित दस्तावेज को भी दिखाना होगा, क्योंकि जानकारी छुपाने से बीमा क्लेम के समय समस्या हो सकती है।