अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सत्यापित करना चाहते हैं, तो अपनाएँ ये पाँच तरीके
आप यह समझ सकते हैं कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आप अपना ITR फ़ाइल करने वाले हैं या पहले ही फ़ाइल कर चुके हैं, तो ध्यान दें कि आपको इसकी विधिवत जाँच करवानी होगी। इसकी जाँच आप स्वयं से अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आज हम आपको ITR को सत्यापित करने के पाँच तरीके बताने जा रहे हैं।
यदि अब तक ITR फ़ाइल नहीं किया, तो जल्दी करें
जिन लोगों को पता नहीं है, उन्हें बता दें कि ITR फ़ाइल करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई, 2019 है। इसका मतलब है कि आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। इसलिए, अगर आपने अब तक अपना ITR फ़ाइल नहीं किया है, तो जल्दी करें। एक बार जब आप अपना ITR सफलतापूर्वक अपलोड/फ़ाइल कर देते हैं, तो आपको इसे सत्यापित करने के लिए 120 दिन का समय मिलता है। ऐसा न करने पर आपका ITR अस्वीकृत हो जाएगा।
नोट: इन विधियों का उपयोग केवल इस मामले में किया जा सकता है
निम्नलिखित विधियों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब आप ITR फ़ाइल कर रहे हों, जिसका लेखा-परीक्षण करने की आवश्यकता न हो, अर्थात वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR-1, ITR-2 और ITR-4। अन्यथा आपको 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र' से रिटर्न को सत्यापित करना होगा।
आधार-आधारित OTP सत्यापन
आधार-आधारित ई-सत्यापन के लिए आपके आधार को पैन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपना ITR अपलोड करें और आधार का उपयोग करके सत्यापित करने का विकल्प चुनें। आपके आधार नंबर के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक बार का पासवर्ड भेजा जाएगा। अपने रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए इस OTP का इस्तेमाल करें। ई-सत्यापन का लाभ यह होता है कि तत्काल पुष्टि प्राप्त की जा सकती है।
नेट बैंकिंग के ज़रिए ई-सत्यापन
ई-सत्यापन की शुरुआत अपने नेट बैंकिंग खाते में प्रवेश करके शुरू करें, फिर I-T ई-फ़ाइलिंग विकल्प पर क्लिक करें। अब 'My Account' भाग पर जाएँ और संबंधित मूल्याँकन वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सत्यापन को पूरा करने के लिए 'e-verify return' पर क्लिक करें। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) उत्पन्न होगा और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें।
EVC को बैंक/डीमैट खाते के माध्यम से जेनरेट करें
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग खाते के 'Profile Setting' भाग में अपने बैंक/डीमैट विवरण को पूर्व मान्य करना होगा। बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित करने के लिए आपको बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, मोबाइल और ई-मेल जैसे विवरण देने होंगे। डीमैट के मामले में डिपॉज़िटरी टाइप, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट आईडी देना होगा। अब 'जेनरेट EVC' पर जाएँ और अपने ITR को ई-सत्यापित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
अपने बैंक ATM के माध्यम से EVC जेनरेट करें
आप चुनिंदा बैंक ATM के माध्यम से भी EVC जेनरेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपने बैंक के ATM शाखाओं में से किसी एक में जाएँ और अपने ATM कार्ड को स्वाइप करें। इसके बाद 'Pin for Income Tax Filling' विकल्प पर क्लिक करें। अंत में आपके बैंक-पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक EVC (72 घंटे के लिए वैद्य) भेजा जाएगा। अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सत्यापित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
ऑफलाइन विधि: हस्ताक्षरित ITR-V/पावती
यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन सत्यापित करना चाहते हैं, तो अपने ई-फ़ाइलिंग खाते से ITR-V (पावती फ़ॉर्म) डाउनलोड करें। अब इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें और अपलोड करने की तारीख़ से 120 दिनों के भीतर बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केंद्रिकृत प्रसंस्करण केंद्र (CPC) को भौतिक प्रतिलिपि भेजें। एक बार जब वे इसे प्राप्त करते हैं, तो आपको एक पुष्टिकरण ई-मेल किया जाएगा। आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
बेंगलुरु में CPC के इस पते पर भेजें पावती
ITR-V एक पेज का दस्तावेज़ है, जिसे नीले स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। आप निम्न पते पर स्पीड/साधारण पोस्ट के माध्यम से भौतिक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि, CPC, पोस्ट बॉक्स नंबर-1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफ़िस, बेंगलुरु-560100 पते पर भेजें।