कैसे ऑनलाइन फ़ाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानें पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
सरकार के राजस्व और वेतनभोगी व्यक्तियों के एक बड़े हिस्से के लिए इनकम टैक्स खाते, देश के सभी करदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हर साल समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाख़िल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
सभी वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का ई-फ़ाइलिंग (इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग) अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन ITR फ़ाइल करने के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ विस्तार से जानें पूरी प्रक्रिया।
दस्तावेज़
ई-फ़ाइलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
ITR ऑनलाइन फ़ाइल करने से पहले किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ हों।
ऑनलाइन ITR फ़ाइल करने के लिए बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड की जानकारी, वेतन आय विवरण, HRA का दावा करने के लिए किराए की रसीदें, फ़ॉर्म 16 और भुगतान पर्ची की ज़रूरत होगी।
इसके साथ ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफ़िकेट, कैपिटल गेन्स और अन्य इनकम सोर्स का भी विवरण होना चाहिए।
प्रक्रिया
इस तरह ऑनलाइन फाइल करें ITR
ITR ई-फ़ाइलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए खाता बनाने के लिए पहले ख़ुद को पंजीकृत करना होगा।
हालाँकि, मौजूदा उपयोगकर्ता अपनी लॉग-इन आईडी के रूप में पैन का उपयोग करके अपने खाते में लॉग-इन कर सकते हैं और अपना पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।
प्रक्रिया
कैसे शुरू करें ITR फ़ाइलिंग की प्रक्रिया?
अपने ई-फ़ाइलिंग खाते में प्रवेश करने के बाद उपयोगकर्ता अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं।
उन्हें मेन्यू में 'e-file' विकल्प पर क्लिक करने और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयकर रिटर्न का चयन करने की आवश्यकता है।
इसके बाद उन्हें अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा, आँकलन वर्ष चुनना होगा, सही ITR फ़ॉर्म का चयन करना होगा। इसके बाद 'Prepare and Submit Online' सबमिशन मोड चुनें और ITR को ई-वेरिफ़ाई करने के लिए विकल्प चुनें।
फ़ॉर्म
कैसे भरें ITR फ़ॉर्म?
अब अगले चरण में उपयोगकर्ता ITR फ़ॉर्म भरने वाले सामान्य निर्देशों को देख सकते हैं।
इसकी पाँच श्रेणियाँ, सामान्य सूचना, आय और टैक्स की गणना, टैक्स का विवरण, टैक्स का भुगतान एवं सत्यापन और 80G हैं।
प्रत्येक श्रेणी के तहत उपयोगकर्ताओं को पहले उल्लेखित दस्तावेज़ों/विवरणों का उपयोग करके आवश्यक जानकारी को भरना होगा। इसके बाद दी गई जानकारी की समीक्षा करनी चाहिए और अगले चरण पर आगे बढ़ना चाहिए।
जानकारी
फ़ॉर्म सबमिट करके रिटर्न को करें ई-वेरिफ़ाई
फ़ॉर्म भरने के बाद उपयोगकर्ताओं को ITR फ़ाइल करने के लिए 'Preview & Submit' टैब पर क्लिक करना चाहिए। अब रिटर्न को ई-वेरिफ़ाई करना चाहिए, जिसके बाद पंजीकृत मेल आईडी पर ITR-V पावती प्राप्त होगी।