अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेंगे 15 साल से पुराने सरकारी वाहन, नया नियम लाई सरकार
क्या है खबर?
पुराने सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लेकर आई है। इसके तहत अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे।
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने और अपेक्षाकृत रूप से कम सुरक्षित वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार पहले ही व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ला चुकी है। नवंबर में इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
कई राज्य भी अब पुराने वाहनों को लेकर ऐसी नीतियां ला रहे हैं।
नियम
नए नियम में क्या कहा गया है?
नए नियम के बाद केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों और सरकार के नियंत्रण वाले किसी भी संस्थान के 15 साल पुराने वाहन सड़क पर नहीं दिखेंगे।
अगर किसी वाहन की उम्र अप्रैल से पहले 15 साल हो गई है और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कर दिया गया है तो अप्रैल के बाद वह सर्टिफिकेट अपने आप रद्द माना जाएगा। यानी शुरुआती रजिस्ट्रेशन के 15 साल बाद सरकारी वाहन को रिटायर करना पड़ेगा।
शुरुआत
सरकार ने की शुरुआत
स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करते हुए सरकार ने अपने पुराने वाहन रिटायर कर एक राह दिखाई है।
बता दें कि भारत में लाखों की संख्या में पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। पुराना इंजन होने के कारण ये वायु प्रदूषण भी ज्यादा फैलाते हैं और इनमें सुरक्षा के लिए भी कम इंतजाम होते हैं। इन्हें स्क्रैप करने के लिए देशभर में रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर खोले गए हैं।
लोगों को यहां वाहन स्क्रैप करवाने का फायदा भी दिया जाएगा।
जानकारी
इन वाहनों पर लागू नहीं होगा नया नियम
यह नया नियम कुछ वाहनों पर लागू नहीं होगा। इनमें सरकार के विशेष उद्देश्यों के लिए खरीदे गए वाहन, देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए वाहन और आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में तैनात वाहन शामिल हैं।
नीति
हरियाणा बंद करेगा 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां
प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद करने पर विचार कर रही है।
नववर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हाल ही में लाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गैस आधारित वाहनों पर जोर दे रही है।
आदेश
पश्चिम बंगाल में भी जारी हो चुके हैं ऐसे आदेश
पिछले साल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को चलन से बाहर करने का आदेश दिया था।
NGT के आदेश में कहा गया है कि अगले छह महीनों में इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। यह आदेश पूरे राज्य में सभी BS4 मानक वाहनों के लिए जारी किया गया था।
राज्य में 18 लाख से अधिक वाहन 15 साल से पुराने हैं।
स्क्रैपेज पॉलिसी
लोगों को पसंद नहीं आ रही स्क्रैपेज पॉलिसी
स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सभी वाहन मालिकों को अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ी को स्क्रैप (नष्ट) कराना होता है। इसके बाद स्क्रैप कराये गये वाहन के सर्टिफिकेट से नई कार खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलती है।
हालांकि, पिछले साल हुए एक सर्वे में अधिकतर लोगों ने कहा था कि वाहन को चलन से बाहर करने का फैसला उसकी उम्र (खरीद की तारीख से) के आधार पर नहीं बल्कि तय किये गये किलोमीटर के आधार पर होना चाहिये।