
अमेरिकी टैरिफ पर लगी रोक हटी, कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। एक संघीय अपील कोर्ट ने टैरिफ पर लगाई गई रोक को अस्थायी तौर पर हटा दिया है।
कोर्ट ने आपातकालीन शक्ति कानून का इस्तेमाल करते हुए यह अहम आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि संघीय व्यापार कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना 'अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण' है।
फैसला
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने आदेश में कहा, "सरकार की तत्काल प्रशासनिक रोक की मांग को मंजूरी दी जाती है और व्यापार कोर्ट के फैसले व स्थायी निषेधाज्ञा को तब तक रोक दिया जाता है, जब तक इस कोर्ट में अपील पर विचार हो रहा है।"
सुनवाई के दौरान प्रशासन ने दलील दी कि ये फैसला अमेरिकी विदेश नीति में दखल देता है और ट्रंप के विशेषाधिकार को चुनौती देता है।
कोर्ट ने कहा कि वह 9 जून तक विस्तृत सुनवाई करेगा।
रोक
अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्ट ने लगाई थी रोक
29 मई को अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को हर देश पर टैरिफ लगाने का एकतरफा अधिकार नहीं देता है।
कोर्ट ने कहा था, "व्हाइट हाउस ने इस मामले में पूरी तरह कानून के खिलाफ काम किया है। टैरिफ के आदेश राष्ट्रपति को हासिल किसी भी अधिकार से ज्यादा हैं।"
बयान
ट्रंप बोले- उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलटेगा
ट्रंप ने लिखा, 'उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस भयानक, देश को खतरे में डालने वाले फैसले को जल्दी और निर्णायक रूप से पलट देगा। पर्दे के पीछे से काम करने वालों को हमारे देश को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए! यह ऐसा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता! केवल टैरिफ के मेरे सफल उपयोग के कारण कई ट्रिलियन डॉलर अन्य देशों से अमेरिका आने लगे हैं, वह पैसा जो टैरिफ के बिना, हम प्राप्त नहीं कर पाते।'
चुनौती
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा ट्रंप प्रशासन
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन लैविट ने कहा, "हम यह लड़ाई कोर्ट में जीतेंगे। प्रशासन बागी न्यायाधीशों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अमेरिकी व्यापार राजदूत को कई देशों से आश्वासन मिला है कि वे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं जारी रखेंगे, भले ही टैरिफ को लेकर कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है। राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य दुनियाभर में अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं।"
अगला कदम
अब आगे क्या होगा?
टैरिफ को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कम से कम 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये अपील कोर्ट से लेकर संघीय कोर्ट में चल रहे हैं।
अपील कोर्ट ने 5 जून तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगर निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो ट्रंप प्रशासन इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है।
हालांकि, जब तक सुनवाई चलेगी, तब तक टैरिफ लागू रहेगा।