डोनाल्ड ट्रंप हश मनी मामले में दोषी करार, क्या लड़ पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव?
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े हश मनी मामले में ट्रंप को सभी 34 आरोपों में दोषी करार दिया है। 2 दिन चली सुनवाई के बाद 12 सदस्यीय ज्यूरी ने उन्हें दोषी ठहराया। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला चला है और उसे दोषी पाया गया है।
ट्रंप ने फैसले को बताया अपमानजनक
ट्रंप ने फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अपमानजनक' करार दिया। ट्रंप ने कहा, "हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं बहुत निर्दोष आदमी हूं। हम लड़ेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। असली फैसला जनता द्वारा 5 नवंबर को होने वाला है। ये शुरुआत से ही धांधली से भरा हुआ फैसला था।" उन्होंने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी और जो बाइडन प्रशासन की भी आलोचना की। इस मामले में ट्रंप पहले भी खुद को निर्दोष बता चुके हैं।
क्या है मामला?
यह मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ ट्रंप के अफेयर से जुड़ा है। 2016 में ट्रंप पर आरोप लगे थे कि उनका डेनियल्स के साथ अफेयर है, जिसे छुपाने के लिए डेनियल्स को पैसे दिए गए थे। डेनियल्स ने कहा था कि ट्रंप के वकील ने उन्हें 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले चुप रहने के लिए एक करोड़ से अधिक रकम दी थी। ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित बताया था।
कौन हैं स्टॉर्मी डेनियल्स?
डेनियल्स एक पॉर्न अभिनेत्री हैं, जिनका कानूनी नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफोर्ड है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, डेनियल्स लुइसियाना में पली-बढ़ी थीं और हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने स्ट्रिप क्लबों में काम करना शुरू कर दिया था। डेनियल्स की एक बेटी है और उन्होंने चौथी शादी पॉर्न अभिनेता बैरेट ब्लेड से की है। डेनियल्स के मुताबिक, ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात जुलाई, 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी।
क्या राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे ट्रंप?
11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। हालांकि, इसके बावजूद वे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बने रह सकते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कई शर्तें हैं। जैसे कि उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल हो, वो अमेरिका में जन्मा हो और अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा हो। हालांकि, कहीं भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है।
और भी कई मामलों में घिरे हैं ट्रंप
ट्रंप दूसरे भी कई मामलों में घिरे हुए हैं। उन पर गंभीर अपराध के करीब 91 मुकदमे चल रहे हैं। कैपिटल हिल हिंसा से जुड़े मामले में कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। लेखिका ई जीन कैरल से जुड़े यौन उत्पीड़न और मानहानि के मामले में भी ट्रंप पर लगभग 688 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था। व्हाइट हाउस के गोपनीय दस्तावेज से जुड़े मामले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है।