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IT नियमों के हिसाब से व्हाट्सऐप ने बनाया ग्रीविएंस ऑफिसर, यूजर्स ऐसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट

IT नियमों के हिसाब से व्हाट्सऐप ने बनाया ग्रीविएंस ऑफिसर, यूजर्स ऐसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट

Jun 01, 2021
08:29 pm

क्या है खबर?

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने सरकार की ओर से पिछले महीने प्रभाव में लाए गए IT रूल्स, 2021 लागू कर दिए हैं। इन नियमों के हिसाब से व्हाट्सऐप ने भारत में ग्रीविएंस ऑफिसर की पोजीशन परेश बी लाल को सौंपी है। आधिकारिक वेबसाइट पर फेसबुक की ओनरशिप वाली मेसेजिंग ऐप ने कहा है कि अब यूजर्स प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की दिक्कत और शिकायत का निपटारा करने के लिए नए ग्रीविएंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

वजह

इसलिए करनी पड़ी ग्रीविएंस ऑफिसर की नियुक्ति

व्हाट्सऐप ने नए ऑफिसर की नियुक्ति नए IT रूल्स, 2021 के चलते हुई है, जो 25 मई को प्रभाव में आए हैं। नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन अलग-अलग पदों- ग्रीविएंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर पर नियुक्तियां करनी होंगी। इन सभी पदों पर नियुक्त लोगों का भारत का नागरिक होना जरूरी है और ये शिकायतों के निपटाने का काम करेंगे।

रिपोर्ट

हर महीने तैयार करनी होगी कंप्लायंस रिपोर्ट

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक कंप्लायंस रिपोर्ट हर महीने पब्लिश करनी होगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि पूरे महीने के दौरान कितनी शिकायतें आईं और उनका निपटारा करते हुए कौन से ऐक्शंस लिए गए। प्लेटफॉर्म्स को यह भी बताना होगा कि शिकायतों का निपटारा करते हुए उसने कौन सा कंटेंट हटाया है। PTI की रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल और फेसबुक जैसी टेक कंपनियां अपनी वेबसाइट्स को अपडेट कर रही हैं।

सवाल

एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर कोर्ट में व्हाट्सऐप

नियमों में जरूरत पड़ने पर किसी मेसेज के 'फर्स्ट ओरिजनेटर' को ट्रैक करने की मांग की गई है। व्हाट्सऐप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन देते हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई मेसेज नहीं पढ़ सकता। नए नियम लागू करने ओर ओरिजनल मेसेज भेजने वाले का पता लगाने के लिए इसे खत्म करना होगा। एनक्रिप्शन को लेकर व्हाट्सऐप सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और प्राइवेसी को महत्व दे रहा है।

सख्ती

24 घंटे के अंदर हटाना होगा कंटेंट

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "किसी यूजर खासकर महिलाओं से जुड़ी न्यूडिटी, सेक्सुअल ऐक्ट्स या फेक अकाउंट्स से जुड़ी शिकायतों पर प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे में कार्रवाई करनी होगी और संबंधित कंटेंट हटाना होगा।" तय वक्त में कार्रवाई ना करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जाएगी। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने वाली गाइडलाइन्स और नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, यह डर भी सामने आया है।

जानकारी

व्हाट्सऐप ग्रीविएंस ऑफिसर से ऐसे करें कॉन्टैक्ट

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने बताया है कि परेश बी लाल को भारत में ग्रीविएंस ऑफिसर बनाया गया है। यूजर्स पोस्ट बॉक्स के लिए बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना के पते पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।