नई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट ला रही है सरकार, जून के पहले सप्ताह होगी लाइव
क्या है खबर?
सरकार ने घोषणा की है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के लिए जल्द एक नई वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।
मौजूदा वेबसाइट का URL जहां https://www.incometaxindiaefiling.gov.in है, वहीं नया URL- https://www.incometax.gov.in इसकी जगह लेगा।
ध्यान रहे, दोनों ही वेबसाइट्स सुरक्षित https प्रोटोकॉल पर आधारित हैं और http इस्तेमाल नहीं करतीं।
आयकर विभाग ने बताया है कि इसकी नई वेबसाइट 7 जून, 2021 को लाइव हो जाएगी और इसपर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकेगा।
बदलाव
छह दिन काम नहीं करेगी मौजूदा वेबसाइट
आयकर विभाग ने बताया है कि मौजूदा इनकम टैक्स वेबसाइट 1 जून से 6 जून, 2021 के बीच काम नहीं करेगी।
इस दौरान आप ई-फाइलिंग सेवाएं ऐक्सेस नहीं कर पाएंगे।
आयकर विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इसी हिसाब से अपने काम करें और ITR फाइल करने का काम 31 मई तक या फिर 6 जून के बाद करें।
नई वेबसाइट पर यूजर्स को मौजूदा प्लेटफॉर्म पर दी गईं सभी सेवाएं मिलती रहेंगी।
डेडलाइन
सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन
सरकार ने कंपनियों की ओर से फॉर्म-16 इशू करने की डेडलाइन 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी है।
इसके अलावा फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट इंडिविजुअल्स के लिए बढ़ाकर 20 सितंबर, 2021 कर दी गई है।
वहीं, कंपनियों के लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट मौजूदा फाइनेंशियल इयर में बढ़ाकर 20 नवंबर, 2021 कर दी गई है।
यानी कि वेबसाइट में होने वाली बदलाव से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इंटरफेस
मौजूदा वेबसाइट जैसी ही होगी प्रक्रिया
नई वेबसाइट से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि इसका इंटरफेस और इस पर ITR फाइल करने की प्रक्रिया मौजूदा वेबसाइट जैसी ही होगी।
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट का URL पहले के मुकाबले सटीक और आसान करने का काम इस बदलाव के साथ किया जाएगा।
ITR फाइलिंग प्रक्रिया में इस दौरान कोई बदलाव नहीं होगा।
यह जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नागरिक सही आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें।
सावधानी
चेक करें इनकम टैक्स विभाग का सही ईमेल अड्रेस
ईमेल्स, अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस भेजने के लिए इनकम टैक्स विभाग जिस ईमेल अड्रेस का इस्तेमाल करता है, वह DONOTREPLY@incometaxindiaefiling.gov.in है।
अगर आपको ITR से जुड़ा कोई भी ईमेल आए तो हमेशा इस ईमेल अड्रेस को वेरिफाइ करें।
स्कैमर्स आयकर विभाग की ओर से फर्जी ईमेल्स और अलर्ट्स भेजकर आपको शिकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
ऐसे किसी भी ईमेल का रिप्लाइ करने और अपनी जानकारी भेजने की भूल ना करें।