
राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद दिल्ली स्थित सरकारी बंगले को किया खाली
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के 12, तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला शनिवार को खाली कर दिया है।
बतौर रिपोर्ट्स, राहुल अब अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपथ स्थित आवास पर रहेंगे।
दरअसल, 2019 के मानहानि से जुड़े मामले में सजा होने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता खारिज हो गई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजकर बंगला खाली करने के लिए कहा था।
ट्वीट
यह देश राहुल गांधी जी का घर है- कांग्रेस
कांग्रेस ने राहुल के सरकार बंगला खाली करने पर ट्वीट किया, 'यह देश राहुल गांधी जी का घर है। राहुल जो लोगों के दिलों में बसते हैं। राहुल जिनका रिश्ता जनता से अटूट है।'
पार्टी ने आगे लिखा, 'कोई उनमें अपना बेटा देखता है, कोई भाई और कोई अपना नेता। राहुल सबके हैं और सब राहुल के। यही कारण है आज देश कह रहा है- राहुल जी, मेरा घर-आपका घर।'
बंगला
राहुल गांधी को 2004 में आवंटित हुआ था बंगला
राहुल को दिल्ली के लुटियंस जोन में 12, तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था।
उन्हें यह बंगला वर्ष 2004 में तब आवंटित हुआ था, जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद से ही यह बंगला राहुल के नाम पर आवंटित था।
वह 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार गए, लेकिन वायनाड से जीत के कारण बंगला उन्हीं के पास रहा।
ट्विटर पोस्ट
बंगले से राहुल का सामान किया गया शिफ्ट
#WATCH | Delhi: Trucks leave from Rahul Gandhi's 12 Tughlak Lane bungalow as he vacates the residence after his disqualification as a Lok Sabha MP. pic.twitter.com/CEvWhMeev9
— ANI (@ANI) April 22, 2023
नोटिस
राहुल को बंगला खाली करने के लिए मिला था एक महीने का समय
लोकसभा सचिवालय द्वारा 27 मार्च को भेजे गए नोटिस में राहुल को बंगला खाली करने के लिए करीब एक महीने का समय मिला था।
नोटिस में कहा गया था, "आपको (राहुल) 12, तुगलक लेन स्थित बंगले में 22 अप्रैल तक रहने की अनुमति है। इस दौरान आप बंगले और उसकी उन सुविधाओं के हकदार होंगे।"
नोटिस में आगे कहा गया था कि 23 अप्रैल को बंगले का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
मामला
मानहानि मामले में गई है राहुल की लोकसभा सदस्यता
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में सभी चोरों के सरनेम मोदी होने की टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ सूरत में भाजपा विधायक ने मानहानि का केस दायर किया था।
सूरत की एक कोर्ट ने राहुल को मानहानि का दोषी पाते हुए 2 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इसके एक दिन बाद ही लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी।